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यूपी में 31 दिसम्बर तक मान्य होंगे आरटीओ से बनने वाले सभी दस्तावेजः परिवहन विभाग - वैधता खत्म होने के बाद भी मान्य होंगा ड्राईविंग लाइसेंस

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने प्रदेश भर में अपने कागजों के नवीनीकरण की तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है, जिसके बाद अब लाइसेंस आदि की वैधता खत्म होने के बाद भी 31 दिसंबर तक वैध माना जाएगा. इसके संबंध में उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं.

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परिवहन विभाग

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Published : Aug 28, 2020, 6:44 PM IST

लखनऊः अगर आपके लाइसेंस की वैधता खत्म होने वाली है या फिर आरटीओ ऑफिस से जारी होने वाले किसी अन्य प्रपत्र का समय पूरा होने वाला है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. अब आपको इस काम को पूरा करने के लिए तकरीबन चार महीने से अधिक का समय मिलेगा. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेशों के बाद उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने भी प्रदेश भर में इसे लागू कर दिया है. ऐसे में आरटीओ ऑफिस से जारी होने वाले सभी प्रपत्र अब 31 दिसम्बर तक मान्य होंगे. आरटीओ ऑफिस से लाइसेंस रिनुअल और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे कई महत्वपूर्ण प्रपत्र जारी किए जाते हैं.

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस के साथ ही लाइसेंस के रिनुअल को लेकर बड़ी संख्या में लोग आरटीओ ऑफिस में पहुंच रहे थे. जारी किए गए लर्निंग लाइसेंस को लेकर भी आए दिन आरटीओ ऑफिस में नोंक-झोंक हो रही थी, लेकिन अब इन सभी लोगों को चार महीने का वक्त अपने प्रपत्रों को नवीनीकरण कराने के लिए मिलेगा, जिन लोगों के लर्निंग लाइसेंस की वैधता फरवरी के बाद पूरी हो रही थी, वे अब दिसम्बर तक स्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे.

बता दें कि लॉकडाउन के दौरान दो महीने प्रदेश भर के आरटीओ ऑफिस में सभी काम पूरी तरह से ठप रहे. इसी कारण से इस तरह की दिक्कतें सामने आईं.

उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर धीरज साहू ने बताया कि केंद्र से जारी की गई गाइड लाइन का पूरी तरह से पालन किया जाएगा. वहां की गाइड लाइन को लेकर जल्द ही प्रदेश भर के आरटीओ ऑफिस को पत्र लिख कर इसकी जानकारी दे दी जाएगी. दिसंबर तक आरटीओ से बनने वाले सभी दस्तावेज वैध माने जाएंगे. साथ ही लोगों को इस अवधि तक अपना कार्य पूरा करने का समय भी दिया जाएगा.

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