लखनऊ: गोरखनाथ मंदिर में घुसकर आतंकी हमला कर सुरक्षाकर्मियों को घायल करने के अभियुक्त अहमद मुर्तजा अब्बासी को पूछताछ के लिए सात दिन की कस्टडी रिमांड पर देने का आदेश एटीएस के प्रभारी न्यायाधीश मोहम्मद ग़ज़ाली ने दिया है. एटीएस अभियुक्त मुर्तजा को 26 अप्रैल की सुबह 11 बजे से 3 मई की सुबह 11 बजे तक कस्टडी में रखेगी.
अभियुक्त अहमद मुर्तजा अब्बासी को एटीएस ने गोरखपुर जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया, साथ ही गोरखपुर के जेल अधीक्षक का पत्र पेश किया जिसमें अधीक्षक ने अभियुक्त को लखनऊ जेल में रखने का अनुरोध किया था. इस पर कोर्ट ने अभियुक्त को लखनऊ जेल में रखने का आदेश देते हुए उसे 30 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.
इसके बाद एटीएस के विवेचक और डिप्टी एसपी संजय वर्मा की ओर से एटीएस के संयुक्त निदेशक अतुल कुमार ओझा ने अभियुक्त को सात दिन के लिए पुलिस कस्टडी में देने की मांग वाली अर्जी देकर बताया कि आरोपी को 4 अप्रैल को गोरखनाथ मंदिर पर हमले के बाद गिरफ्तार किया गया था. बाद में मामले की विवेचना एटीएस को सौप दी गई थी. वहीं, गोरखपुर की कोर्ट ने अभियुक्त को 16 अप्रैल तक पूछताछ के लिए कस्टडी रिमांड पर दिया था, विवेचना के दौरान अभियुक्त से मिले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का डाटा खंगाला गया व अभियुक्त के सोशल मीडिया प्लेटफार्म से डाटा टेक डाउन कराया गया. इसके विश्लेषण में कई तथ्य मिले हैं. कहा गया कि आरोपी से उन तथ्यों के बारे में पूछताछ किया जाना आवश्यक है.