लखनऊ : शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत गरीब बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में मिलने वाले 25% सीटों पर निशुल्क प्रवेश देने के आदेश को स्कूल नहीं मान रहे हैं. राजधानी लखनऊ में हाई प्रोफाइल विद्यालयों ने इस नियम को दरकिनार कर रखा है. 15 दिन पहले जिला अधिकारी ने सभी विद्यालयों को फटकार लगाते हुए इन बच्चों को अपने विद्यालयों में प्रवेश देने के आदेश दिए थे. जिलाधिकारी की ओर से दिए गए समय सीमा बीतने के बाद भी अभी तक इन विद्यालयों की ओर से बच्चों को प्रवेश देने की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया है.
ज्ञात हो कि आरटीई के तहत अभी तक दो चरणों के आवंटन के तहत 12 हजार छात्रों को विद्यालय आवंटन हुए हैं. उसमें 40 फीसदी छात्रों को भी तक प्रवेश नहीं मिल सका है. अभिभावक स्कूल और बीएसए कार्यालय के लगा रहे चक्कर लगा रहे हैं. तीसरे चरण की लॉटरी 23 जून को जारी होनी है. इसमें में करीब चार हजार छात्रों का चयन होना है. जिन्हें प्रवेश दिलाना अभी बाकी है.