लखनऊः केंद्र की मोदी सरकार ने रविवार को लॉकडॉउन-4 की घोषणा की है. लॉकडाउन-4 के लिए जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक केंद्र ने रियायत देने का फैसला राज्य सरकार पर छोड़ा है. वहीं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लॉकडॉउन-4 में भी कोई राहत नहीं मिलेगी.
नहीं मिलेगी कोई छूट
राजधानी के जिला प्रशासन ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि लॉकडाउन-4 में शहर में कोई छूट नहीं दी जाएगी. जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बयान जारी करते हुए कहा कि पहले की तरह आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी. पहले की तरह ही एकल दुकानें खुलेंगी. नई दुकानें खोलने के कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं. वहीं डीएम ने कहा कि लॉकडाउन-4 खत्म होने तक सभी शहरवासी संयम से काम लें.
सिर्फ इनको मिलेगी अनुमति
अभिषेक प्रकाश ने कहा कि हालात के अनुसार पाबंदी हटाने पर जिला प्रशासन विचार करेगा. उन्होंने कहा कि केवल ई-कॉमर्स गतिविधियों की ही अनुमति है. वहीं वस्तुओं और खाली ट्रक के अंतरराज्यीय परिवहन को भी अनुमति प्रदान की गई है.
इनके संचालन को मिली परमिशन
जिला प्रशासन ने प्राइवेट क्लीनिक और नर्सिंग होम सीएमओ की अनुमति से खोलने के निर्देश दिए हैं. वहीं शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खोलने के भी निर्देश दिए गए हैं. नगर क्षेत्र में मुख्य सड़क के दोनों ओर मार्केट और कॉम्पलेक्स में केवल आवश्यक सेवाओं की एकल दुकानें ही खुल सकेंगी.
खुलेंगे निजी और सरकारी ऑफिस
लॉकडाउन-4 में सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों को 33% स्टाफ के साथ खोलने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में जो औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं उनको भी सशर्त खोलने के निर्देश दिए गए हैं. जिला प्रशासन की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि अगर किसी भी नियम का उल्लंघन करते पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.