लखनऊ: लखनऊ कमिश्नर व जिलाधिकारी ने कोविड को लेकर सख्त प्रोटोकॉल जारी कर दिए हैं. प्रशासन की ओर से जारी आदेश में होली पर्व का उल्लेख तो नहीं किया गया है मगर रेन डांस पार्टी, नृत्य आयोजन, पार्टियों पर रोक लगा दी गई है. ये आदेश संयुक्त रूप से जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश और पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर की ओर से जारी किया गया है. गौरतलब है कि होली को लेकर रेनडांस, डीजे पार्टी और अन्य आयोजन किए जाते हैं. क्लबों में बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लग जाता है.
बंद किए गए स्कूल
कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. लोगों के बीच संक्रमण की रफ्तार न बढ़े, इसके लिए प्रशासन ने सोमवार को ही कक्षा आठ तक के स्कूल बंद करने का आदेश दिए हैं.
फिर होगी बैरिकेडिंग
कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासनिक मशीनरी और सक्रिय हो रही है. जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश और पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर ने मंगलवार को स्वास्थ्य सेवाओं को परखा और कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया. इस दौरान संक्रमित मरीजों के घरों के बाहर पहले की तरह बैरीकेडिंग लगाने के निर्देश दिए गए हैं. बैरीकेडिंग न लगाने वालों या हटाने पर आपदा एक्ट के तहत एफआइआर दर्ज की जाएगी.
सरकारी आदेश, होली पर रेन डांस, पार्टी, क्लब और रिसॉर्ट में नहीं मिलेगा प्रवेश - lucknow news
होली अगर परंपरागत अंदाज से मनानी है तो कोई बात नहीं, मगर अगर आप रेन डांस, होटल, रेजार्ट या फिर किसी क्लब में होने वाली पार्टियों में होली का मजा लेने की सोच रहे हैं तो भूल जाइए. लखनऊ कमिश्नर व जिलाधिकारी ने कोविड को लेकर सख्त प्रोटोकॉल जारी कर दिए हैं. जिसके तहत ऐसी किसी भी पार्टी के आयोजन पर रोक लगा दी गई है.
रेन डांस, पार्टी, क्लब और रिसॉर्ट में HOLI मनाने पर रोक
वहीं, प्रशासन ने स्वास्थ्य सेवाओं को चौबीस घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं. डीएम और पुलिस आयुक्त ने अलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ ही अलीगंज में कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने होम आइसोलेशन में रहने वाले रोगियों को निरंतर फोन कर उनका हाल-चाल लेने के निर्देश दिए.
Last Updated : Mar 24, 2021, 8:31 AM IST