लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपर मुख्य सचिव चिकित्सा व स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद को तलब किया है. न्यायालय ने उन्हें हाजिर होकर यह बताने को कहा है कि उन्हें अदालत के आदेश की अवमानना के लिए क्यों न दंडित किया जाए.
यह आदेश न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने डॉ. अनिल कुमार शुक्ला की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर पारित किया है. याची के अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल की दलील थी कि 18 दिसम्बर 2020 को ही याची के सेवा सम्बंधी एक याचिका पर रिट कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए कहा था कि याची के निलम्बन काल का यदि कोई निर्वाह भत्ता बकाया है तो उसका हिसाब लगाकर उसे दिया जाए.
रिट कोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि ऐसा करने में कोई विधिक बाधा हो तो उसकी जानकारी कोर्ट को और याची को दी जाए. न्यायालय ने पाया कि उक्त आदेश के अनुपालन में कोई कदम न उठाए जाने पर याची ने वर्तमान अवमानना याचिका दाखिल की जिसके बाद 10 अगस्त 2021 को एक आदेश पारित करते हुए याची के बकाए भुगतान के दावे को खारिज कर दिया गया.