लखनऊः उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने कहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में हो रही देरी पर उपभोक्ता डिजिलॉकर या एम परिवहन ऐप पर उपलब्ध वाहनों के अभिलेखों को क्षेत्रीय पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों को दिखा सकता है. निर्देश दिए कि क्षेत्रीय पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी ऐसे उपभोक्ताओं को भौतिक डीएल व आरसी दिखाने के लिए बाध्य नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि डिजिलॉकर एम परिवहन ऐप पर उपलब्ध वाहनों के अभिलेख ही वैध माने जाएंगे, जब तक भौतिक डीएल या आरसी आवेदक को न मिल जाए. परिवहन मंत्री मंगलवार को समीक्षा बैठक कर रहे थे.
उन्होंने 14 मण्डलीय जनपदों में बन रहे ड्राइविंग ट्रेनिंग टेस्टिंग इंस्टीट्यूट (डीटीटीआई) के ऑटोमेशन व संचालन के लिए देश की महानिर्माता कंपनियों के प्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों के साथ परिवहन निगम मुख्यालय पर बैठक की. देश के प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधियों से निर्माणाधीन 14 डीटीटीआई सेंटरों के ट्रैक ऑटोमेशन और ऑपरेशन सीएसआर फण्ड के माध्यम से स्वयं करने का अनुरोध किया. परिवहन मंत्री ने कहा कि देश और प्रदेश में हो रही सड़क दुर्घटनाएं एक गंभीर विषय है. सरकार के साथ-साथ हम सभी का यह दायित्व है कि हम इन दुर्घटनाओं को रोकने में सरकार का सहयोग करें.