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लखनऊ: शराब की ओवररेटिंग हुई तो होगी सख्त कार्रवाई, आबकारी आयुक्त ने दिए निर्देश

सभी जिलों में शराब बिक्री 4 मई से शुरू होने जा रही है. इसके लिए राज्य सरकार ने हर स्तर पर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इसके साथ ही शराब की कालाबाजारी और ओवररेटिंग को रोकने के लिए आबकारी आयुक्त ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

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आबकारी आयुक्त ने कहा नहीं होनी चाहिए शराब की कालाबाजारी

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Published : May 4, 2020, 10:45 AM IST

लखनऊ: लॉकडाउन-3 के दौरान जिलों में शराब बिक्री शुरू किए जाने के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने हर स्तर पर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. शराब की शुरू होने वाली बिक्री के दौरान कहीं शराब की कालाबाजारी न हो और ओवररेटिंग न हो इसे रोकने को लेकर आबकारी आयुक्त ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

उत्तर प्रदेश के आबकारी आयुक्त पी. गुरुप्रसाद ने देर रात जारी आदेश में कहा है कि किसी भी कीमत पर प्रदेश के किसी भी जिले में शराब की ओवर रेटिंग नहीं होने दी जाएगी. इसको लेकर अफसरों को निर्देश जारी किए गए हैं.

लापरवाही बरतने पर की जाएगी कार्रवाई
आबकारी आयुक्त पी. गुरुप्रसाद ने जारी आदेश में कहा है कि प्रदेश भर में कहीं पर भी ओवर रेटिंग होने पर शराब कारोबारियों पर कार्रवाई की जाएगी. सभी लाइसेंस धारकों को निर्धारित मूल्य पर ही शराब बेचने के निर्देश दिए गए हैं.

इसमें किसी प्रकार की लापरवाही पाई गई तो दुकानदार के साथ-साथ क्षेत्र स्तर पर तैनात अफसर पर भी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही आबकारी अधिकारियों को सादे कपड़ों में टेस्ट परचेसिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

आबकारी आयुक्त ने जारी किया आदेश

क्षेत्रीय आबकारी अधिकारी करें टेस्ट परचेजिंग
आबकारी आयुक्त पी. गुरुप्रसाद ने जारी आदेश में यह भी कहा है कि यदि मुख्यालय स्तर पर इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी.

सभी क्षेत्रीय आबकारी अधिकारियों से यह अपेक्षा है कि वह स्वयं भी सादे कपड़ों में आवश्यक रूप से आबकारी दुकानों की टेस्ट परचेजिंग करें, जिससे उपभोक्ताओं को निर्धारित मूल्य पर ही शराब सुलभ हो सके.

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