लखनऊ: पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्तियों के निधन के बाद उनके शव नदियों में प्रवाहित हुए हैं और सरकार की छीछालेदर हुई है. उसके बाद सरकार जागी है और स्थानीय स्तर पर ही अंतिम संस्कार कराने के सख्त आदेश दिए हैं. आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक शव के अंतिम संस्कार के लिए पांच हजार रुपए की व्यवस्था भी की गई है. ऐसी स्थिति में शव नदियों में बहाए जाने से तत्काल रोके जाएं.
अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने जारी किया शासनादेश
राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की तरफ से शासनादेश जारी किया गया है. जिसमें अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के शवों का गांव स्तर में ही अंतिम संस्कार कराया जाए. किसी भी स्थिति में शव नदियों में प्रवाहित नहीं होने चाहिए. अगर ऐसा होता है तो जिला पंचायत राज अधिकारी व जिलाधिकारी की यह जिम्मेदारी तय करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
शवों के अंतिम संस्कार के लिए सरकार ने की है पांच हजार रुपए की सहायता देने की व्यवस्था
जारी शासनादेश में यह भी कहा गया है कि कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए राज्य वित्त आयोग से 5 हजार रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च वहन करने का भी आदेश पहले ही दिया जा चुका है. ऐसी स्थिति में शव नदियों में प्रवाहित होने से रोके जाएं.