लखनऊ: सूचना व जनसंपर्क विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के समक्ष वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिये उपस्थित होकर बिना शर्त माफी मांगी है. उन्होंने न्यायालय को बताया कि आदेश का अनुपालन कर लिया गया है व अनुपालन में हुई देरी जानबूझ कर नहीं की गई थी, बल्कि प्रक्रिया में ही कुछ समय लग गया.
न्यायालय ने नवनीत सहगल के माफी व स्पष्टीकरण को संतोषजनक मानते हुए उन्हें अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान की. हालांकि आदेश के पूर्ण अनुपालन के संबंध में बेहतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है. वहीं सूचना व जनसंपर्क विभाग के निदेशक शिशिर सिंह को अगली सुनवाई पर भी उपस्थित रहने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी.
यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की एकल पीठ ने सैयद अमजद हुसैन की अवमानना याचिका पर पारित किया. याची की ओर से दलील दी गई थी कि हाईकोर्ट ने 7 दिसंबर 2020 को याची को सूचना विभाग में संयुक्त निदेशक के पद पर कार्य करते रहने की अनुमति दी थी, लेकिन आदेश का उपरोक्त दोनों अधिकारियों द्वारा पालन नहीं किया गया.
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न्यायालय ने यह भी पाया था कि 8 अप्रैल 2021 को पहली सुनवाई के समय दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी की गई थी, जो कि उनके कार्यालयों में तामील भी करा दी गई. बावजूद इसके इस बार की सुनवाई में उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया. इस पर पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों अधिकारियों को तलब कर लिया था.