लखनऊ: अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी अनलाॅक-5 की गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर समस्त स्कूल एवं कोचिंग संस्थान शैक्षणिक कार्य हेतु 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकेंगे. यह निर्णय स्कूल व संस्थान के प्रबंधन से विचार-विमर्श कर एवं स्थिति का आकलन कर जिला प्रशासन द्वारा लिया जाएगा.
अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि इसके अन्तर्गत ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा एवं इस व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं चला रहे हैं एवं कुछ छात्र भौतिक रूप से कक्षाओं में शामिल होने के बजाए ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने के इच्छुक हैं तो उनको इसकी अनुमति दी जा सकती है.
स्कूल में उपस्थिति के लिए अभिभावक से छात्र लें लिखित सहमति
नवनीत सहगल ने बताया कि छात्र संबंधित स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों में अपने माता-पिता (अभिभावक) की लिखित सहमति से ही उपस्थित हो सकते हैं. इसके साथ ही स्कूल व शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की उपस्थिति बिना अभिभावक के सहमति से अनिवार्य नहीं कराई जा सकती. यह अभिभावक की सहमति पर निर्भर होगा. उन्होंने बताया कि जिन स्कूलों को खोलने हेतु अनुमति दी जाएगी, उनके द्वारा अनिवार्य रूप से शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्राविधानों का अनुपालन किया जाएगा.
नवनीत सहगल ने बताया कि महाविद्यालयों व उच्च शिक्षा संस्थानों के खोलने के समय का निर्धारण उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, केंद्र सरकार द्वारा गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार की सहमति एवं वर्तमान स्थिति का आंकलन करते हुए किया जाएगा. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा व इसे प्राथमिकता दी जाएगी.
नवनीत सहगल ने बताया कि लाॅकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित रहेगा. यह 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट जोन का निर्धारण माइक्रो लेवल पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप इस उद्देश्य से किया जाएगा कि संक्रमण श्रृंखला को तोड़ा जा सके. कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी.
औद्योगिक गतिविधियों को दिया जा रहा बढ़ावा
नवनीत सहगल ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के बाहर औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अन्तर्गत बैकों से समन्वय स्थापित करके लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों को ऋण भी प्रदान किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अब तक 4 लाख 18 हजार नई औद्योगिक इकाइयों को 14 हजार करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि 4.33 लाख इकाइयों को 10 हजार 535 करोड़ का ऋण प्रदान किया जा चुका है. इसके साथ ही लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है.
नवनीत सहगल ने कहा कि समस्त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों को अधिकतम 100 व्यक्तियों के लिए शुरू करने की अनुमति पूर्व में ही दी जा चुकी है. 100 से अधिक व्यक्तियों के लिए अनुमति कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी बंद स्थान, हॉल व कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 200 व्यक्तियों तक को फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग व सैनिटाइजर एवं हैण्ड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमति दी जाएगी.
नवनीत सहगल ने बताया कि किसी भी खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के अनुसार फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग व सैनिटाइजर एवं हैण्ड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमति दी जा सकती है. उन्होंने बताया कि शासन द्वारा इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन अलग से जारी की जाएगी, जिससे ऐसे स्थानों में इकट्ठा व्यक्तियों पर उचित पाबंदी लगायी जा सके. उन्होंने बताया कि धारा 188 के तहत पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है.
दो गज की दूरी है जरूरी
नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के संबंध में जागरूक करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने बताया कि बच्चों, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानियां बरतते हुए घर पर रहने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने बताया कि सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क लगाने, दो गज की दूरी है जरूरी, हैण्ड सैनिटाइजर का प्रयोग करना और बार-बार हाथ धोने संबंधी नियमों का पूर्णतया पालन करना आवश्यक है.