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बाबरी विध्वंस मामला: आरोपियों के खिलाफ फैसला आने पर अस्थाई जेल में रखा जाएगा

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Published : Sep 30, 2020, 8:57 AM IST

लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत आज 28 साल पुराने बाबरी ढांचा विध्वंस मामले का ऐतिहासिक फैसला सुनाएगी. पुलिस के मुताबिक, अगर आरोपियों के खिलाफ फैसला आता है तो उन्हें सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में बनाई गई अस्थाई जेल में रखा जा सकता है.

आज आएगा 28 साल पुराने बाबरी ढांचा विध्वंस मामले का ऐतिहासिक फैसला
आज आएगा 28 साल पुराने बाबरी ढांचा विध्वंस मामले का ऐतिहासिक फैसला.

लखनऊ:6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में आज यानी बुधवार को सुबह 10:30 बजे फैसला आएगा. लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत के जज सुरेंद्र यादव इस ऐतिहासिक घटना का फैसला सुनाएंगे. पुलिस और जिला प्रशासन के अनुसार, अगर आरोपियों के खिलाफ फैसला आता है तो उन्हें सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में बनाई गई अस्थाई जेल में रखा जा सकता है.

आज आएगा 28 साल पुराने बाबरी ढांचा विध्वंस मामले का ऐतिहासिक फैसला.
बता दें, विवादित बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में 49 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें 17 की मौत हो चुकी है. अब इनमें से बाकी 32 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट से फैसला आना है. पुलिस और जिला प्रशासन के अनुसार, अगर आरोपियों के खिलाफ फैसला आता है तो उन्हें 14 दिन तक अस्थाई जेल में क्वारंटाइन किया जा सकता है. इसके लिए यहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं. इन वरिष्ठ नेताओं के भाग्य का होगा फैसलाभाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के साथ मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, भाजपा सांसद साक्षी महाराज, पूर्व सांसद विनय कटियार व रामविलास वेदांती के साथ श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल व महासचिव चंपत राय बंसल, साध्वी ऋतंभरा व आचार्य धर्मेंद्र इस केस में मुख्य आरोपी बनाए गए हैं.बता दें कि आरोपी बाला साहब ठाकरे, अशोक सिंघल, आचार्य गिरिराज किशोर, विजयाराजे सिंधिया और विष्णु हरि डालमिया का निधन हो चुका है. सीबीआई कोर्ट में सुनवाई के दौरान विशेष जज सुनील कुमार यादव के सामने कुल 351 गवाहों की पेशी हुई. इसके साथ ही साक्ष्य के रूप में करीब 600 दस्तावेज पेश किया गया था.

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