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रोहिंग्याओं के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले आरोपी से सात दिनों तक होगी पूछताछ, कोर्ट ने मंजूर की पुलिस रिमांड

यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली से बीते सोमवार को मोहम्मद अब्दुल अव्वल को गिरफ्तार किया था. युवक पर रोहिंग्या नागरिकों को अवैध रुप से भारत लाकर दस्तावेज बनाकर अवैध तरीके से भारत में स्थापित करने का आरोप है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 22, 2023, 11:12 PM IST

लखनऊ : विदेशी फंडिंग से रोहिंग्याओं की मदद करने एवं उनके दस्तावेज बनवाकर अवैध तरीके से भारत में स्थापित करने के आरोपी मोहम्मद अव्वल को एटीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सात दिन के लिए पुलिस रिमांड पर दिए जाने का आदेश दिया है. पुलिस रिमांड अवधि 23 दिसंबर को सुबह दस बजे से प्रारंभ होकर 29 दिसंबर को सायं छह बजे समाप्त होगी.


असम के गोलपारा जिले में रहने वाले मोहम्मद अव्वल को पुलिस कस्टडी डिमांड पर लेने के लिए विवेचक धर्मेंद्र सिंह यादव द्वारा न्यायालय के समक्ष अर्जी दी गई थी. अर्जी पर विशेष लोक अभियोजक एमके सिंह ने अदालत को बताया कि आरोपी द्वारा अपने साथी अब्दुल गफ्फार के साथ मिलकर उसके द्वारा चलाए जा रहे एनजीओ सन साइन हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट में विदेश से पैसा आता है. बताया गया है कि उन पैसों से भारत में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों का चोरी छुपे खाते खुलवाकर उनके खाते में नगद रुपए भेजा जाता है. अदालत को यह भी बताया गया कि भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं रोहिंग्याओं के भारतीय दस्तावेज बनवाने एवं अवैध तरीके से भारत में स्थापित करने में मदद करते हैं. यह भी आरोप है कि अभियुक्त द्वारा बहुत सारे रोहिंग्याओं का गुप्त तरीके से आधार कार्ड भी बनवाया गया है.


एटीएस की ओर से कहा गया था कि अभियुक्त जिन मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा है उन्हें विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजकर उनके संबंध में पूछताछ करना है, उनके अन्य साथियों की गिरफ्तारी करनी है. अदालत को बताया गया कि आरोपियों के बैंक खातों का पता करके पूछताछ करनी है. इसके अलावा उसके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे डेस्कटॉप एवं मोबाइल फोन तथा अन्य कागजात की दिल्ली से बरामदगी के लिए पुलिस रिमांड की आवश्यकता है.

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