लखनऊ : विदेशी फंडिंग से रोहिंग्याओं की मदद करने एवं उनके दस्तावेज बनवाकर अवैध तरीके से भारत में स्थापित करने के आरोपी मोहम्मद अव्वल को एटीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सात दिन के लिए पुलिस रिमांड पर दिए जाने का आदेश दिया है. पुलिस रिमांड अवधि 23 दिसंबर को सुबह दस बजे से प्रारंभ होकर 29 दिसंबर को सायं छह बजे समाप्त होगी.
असम के गोलपारा जिले में रहने वाले मोहम्मद अव्वल को पुलिस कस्टडी डिमांड पर लेने के लिए विवेचक धर्मेंद्र सिंह यादव द्वारा न्यायालय के समक्ष अर्जी दी गई थी. अर्जी पर विशेष लोक अभियोजक एमके सिंह ने अदालत को बताया कि आरोपी द्वारा अपने साथी अब्दुल गफ्फार के साथ मिलकर उसके द्वारा चलाए जा रहे एनजीओ सन साइन हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट में विदेश से पैसा आता है. बताया गया है कि उन पैसों से भारत में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों का चोरी छुपे खाते खुलवाकर उनके खाते में नगद रुपए भेजा जाता है. अदालत को यह भी बताया गया कि भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं रोहिंग्याओं के भारतीय दस्तावेज बनवाने एवं अवैध तरीके से भारत में स्थापित करने में मदद करते हैं. यह भी आरोप है कि अभियुक्त द्वारा बहुत सारे रोहिंग्याओं का गुप्त तरीके से आधार कार्ड भी बनवाया गया है.