लखनऊः एटीएस के विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनील कुमार ने म्यांमार के अजीजुल हक का फर्जी पासपोर्ट और मार्कशीट बनवाने के मामले में आरोपी अब्दुल मन्नान का पांच दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर किया है. कस्टडी रिमांड की यह अवधि 13 जनवरी की सुबह 10 बजे से शुरू होगी. कोर्ट ने यह आदेश मामले के विवेचक अरविन्द कुमार की अर्जी पर दिया है.
पुलिस रिमांड पर फर्जी पासपोर्ट बनवाने का आरोपी - police remand
लखनऊ एटीएस के विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनील कुमार ने फर्जी मार्कशीट और पासपोर्ट बनवाने के आरोपी अब्दुल मन्नान का 5 दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर किया है.
8 जनवरी को हुई गिरफ्तारी
एटीएस ने आरोपी को 8 जनवरी को संतकबीर नगर के खलीलाबाद इलाके से गिरफ्तार किया था. जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 121ए, 120बी, 419, 420, 467, 468, 471 और 120बी लगाया गया है. इसके अलावा विदेशी अधिनियम के साथ ही पासपोर्ट अधिनियम में थाना एटीएस में मुकदमा दर्ज किया गया है.
फर्जी पासपोर्ट बनवाने का आरोप
विवेचक का कहना था कि आरोपी भी फर्जी दस्तावेज के जरिए भारतीय नागरिक बनकर संतकबीर नगर के खलीलाबाद इलाके में रह रहा था. आरोपी ने अपने बयान में बताया है कि उसने म्यामांर के मूल निवासी अजीजउल्ला उर्फ अजीजुल हक का भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट बनवाया था. साथ ही उसकी हाई स्कूल की मदरसा बोर्ड की फर्जी मार्कशीट भी गोरखपुर के एक व्यक्ति के माध्यम से बनवाई थी. जिसकी गोरखपुर में पोस्ट ऑफिस के सामने दुकान है.