लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हत्या के एक मामले में सत्र अदालत से दोषसिद्ध अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. अभियुक्त पर दुर्गा पूजा पंडाल के पास युवती से छेड़छाड़ के विवाद को लेकर एक मुस्लिम युवक की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है. न्यायालय ने अभियुक्त को फिलहाल सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र, प्रथम और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने राजेंद्र प्रसाद मौर्या की अपील के साथ दाखिल द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र पर पारित किया. अपीलार्थी को सत्र अदालत ने वर्ष 2010 में दोषसिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है. अपीलार्थी के अधिवक्ता चंदन श्रीवास्तव ने दलील दी कि घटना अयोध्या जनपद के इनायत नगर थाना क्षेत्र में 27 सितंबर 2006 की बताई जाती है. तब दुर्गा पूजा पंडाल के पास अपीलार्थी ने उस्मान नाम के युवक की गोली मारकर हत्या करने की बात कही जाती है. घटना के समय सैकड़ों लोगों का दुर्गा पूजा पंडाल के पास मौजूद होना बताया जाता है.