लखनऊ:ऑनर किलिंग के एक मामले (honor killing case)में विवाह के एक वर्ष बाद पति की हत्या करने के आरोपी आयुष पांडेय की जमानत अपर सत्र न्यायाधीश पद्माकर मणि त्रिपाठी ने खारिज कर दी. अभियोजन की ओर से जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दुष्यंत मिश्रा व वादिनी की विशेष अधिवक्ता राजेश श्रीवास्तव का तर्क था कि इस घटना की रिपोर्ट मृतक सुमित मिश्रा की मां श्रीमती मनोरमा मिश्रा ने 17 जुलाई, 2021 को अलीगंज थाने में दर्ज कराई थी.
जिसमें उसने कहा था कि अभियुक्त आयुष पांडेय की बहन मानसी पांडे से उसके पुत्र ने प्रेम विवाह किया था. कहा गया कि मनसी के माता-पिता और भाई आयुष पांडेय नहीं चाहते थे कि मनसी की शादी मृतक सुमित मिश्रा से हो.
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