लखनऊः 400 से अधिक अपराधिक मामलों का अपराधिक इतिहास रखने वाले शाइन सिटी के प्रबंध निदेशक आसिफ नसीम की दो मामलों में जमानत अर्जियों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है.
जमानत अर्जियों का विरोध करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनीष रावत व कमल अवस्थी का तर्क था कि थाना गोमती नगर से सम्बंधित मामलों में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा गया है कि वादी ने 2015 में प्लाट संख्या डी- 117 को खरीदने के लिए 4,92,000 रुपए जमा किए थे. कहा गया कि वादी सैन्य कर्मी है तथा उसकी पोस्टिंग बाहर रहती है. यह भी कहा गया कि वादी जब भी अपने प्लॉट के बाबत कंपनी में पता करने आता है तो वहां कोई कर्मचारी नहीं मिलता बल्कि सारे कार्यालय बंद रहते हैं.