लखनऊःजमीन की पैमाईश और तरमीम करने के एवज़ में पांच हज़ार की रिश्वत लेते रंगें हाथ गिरफ़्तार किए गए. लेखपाल छत्रपाल सिंह को भ्रष्टाचार निवारण के विशेष न्यायाधीश लोकेश वरुण ने 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.
एडीजीसी केके शुक्ल ने बताया कि मामले की रिपोर्ट भ्रष्टाचार निवारण संगठन के निरीक्षक महेश दुबे ने कोतवाली हमीरपुर में पांच अप्रैल को दर्ज कराई थी की शिकायतकर्ता रामबाबू ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन में शिकायत की थी कि उसके और उसकी पत्नी के नाम से एक कृषि पट्टा है, जिसकी पैमाईश और तरमीम करने के लिए शिकायतकर्ता ने उप ज़िलाधिकारी को अर्ज़ी दी थी. उक्त अर्ज़ी की पैमाईश के लिए लेखपाल छत्रपाल सिंह को दिया गया था. बताया गया कि जब शिकायतकर्ता अपनी ज़मीन कि पैमाईश कराने के लिए लेखपाल से मिला तो उसने पांच हज़ार की रिश्वत की मांग की और बिना पैसे लिए पैमाईश से इंकार कर दिया. इस शिकायत पर पुलिस टीम ने आरोपी लेखपाल को हमीरपुर सदर तहसील के गेट से पांच हज़ार की रिश्वत के साथ गिरफ़्तार किया था.
लेखापाल को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा जेल, 5000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों हुआ था गिरफ्तार - लखनऊ की ताजी न्यूज
जमीन की पैमाईश और तरमीम करने के एवज़ में पांच हज़ार की रिश्वत लेते रंगें हाथ गिरफ़्तार किए गए. लेखपाल छत्रपाल सिंह को कोर्ट ने 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.
दोस्त की पत्नी को पाने के लिए हत्या के अभियुक्त को उम्रकैद
लखनऊ: साथी मज़दूर की पत्नी पर बुरी नज़र रखने के अलावा साथी मज़दूर की हत्या कर लाश छिपाने के आरोपी राम सनेही को एडीजे शालिनी सागर ने आजीवन कारावास व एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. कोर्ट में सरकारी वकील इंतजार अहमद गाज़ी ने बताया कि वादी राम तीरथ यादव ने चिनहट में 24 अप्रैल 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वादी का भाई राधे श्याम ख़ाली प्लॉट में झोपड़ी डालकर साथी मज़दूर रामसनेही के साथ रहता था. आगे कहा गया कि राम सनेही की बुरी नज़र राधे श्याम की पत्नी पर थी जिसकी जानकारी होने पर वादी के भाई और आरोपी के बीच झगड़ा हुआ था और राधेश्याम ने अपनी पत्नी को गांव भेज दिया था जिससे आरोपी नाराज़ था और उसने मृतक की पहली पत्नी व उसके परिवार वालों के साथ मिलकर राधेश्याम की हत्या कर लाश छिपा दिया था.