लखनऊ:सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट समृद्धि मिश्रा ने फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाने के आरोपी अबू सलेम के मामले में बहस व फैसले के लिए 27 सितम्बर की तारीख नियत की है. मंगलवार को विशेष अदालत के समक्ष अबू सलेम को नवी मुंबई की तलोजा जेल से लाकर पेश किया गया. इस मामले मे अबू सलेम के अधिवक्ता ने अंतिम बहस कर ली है.
अभियुक्त को महाराष्ट्र पुलिस की कड़ी सुरक्षा में लाया गया था. विगत 22 अगस्त व 21 जुलाई को भी अबू सलेम को इसी मामले में कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था. पहली पेशी पर आरोपी अबू सलेम ने अपना बयान दर्ज कराया था. इस मामले में एक अन्य अभियुक्त परवेज आलम की ओर से बहस की जा चुकी है.
मामला छह जुलाई, 1993 को अबू सलेम ने अपना व अपनी कथित पत्नी समीरा जुमानी का कूटरचित दस्तावजों के आधार पर फर्जी नाम से अभियुक्त परवेज आलम के जरिए पासपोर्ट बनवाया था. अबू सलेम का अकील अहमद आजमी जबकि समीरा जुमानी का सबीना आजमी के नाम से पासपोर्ट बना था. 29 जून, 1993 को आजमगढ में पासपोर्ट के लिए आवेदन किया गया था.विवेचना के बाद अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 420, 467, 468, 471 व पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12(1) (बी) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया था.
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