लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना वॉरियर्स पर हमला अब दंडनीय अपराध माना जाएगा. योगी सरकार ने एपिडेमिक एक्ट में संशोधन किया है. कोविड-19 अस्पतालों में डाक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ करना अब यूपी में भी गैर जमानती अपराध होगा.
प्रदेश सरकार ने इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से जारी अध्यादेश के अनुसार उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली में संशोधन कर दिया है. ऐसे अपराधों में अब सात साल तक जेल और दो लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों दंड दिया जा सकता है.
एक्ट में संशोधन
प्रदेश सरकार ने उप्र महामारी कोविड-19 विनियमावली में संशोधन करते हुए इसे दंडनीय बना दिया है. अब इसे उप्र महामारी कोविड-19 (प्रथम संशोधन) विनियमावली 2020 कहा जाएगा. प्रदेश सरकार के अनुसार एक्ट में शामिल विनियम 15 में संशोधन किया गया है. यूपी में एपिडेमिक एक्ट के संशोधन को मंजूरी मिल गई है.
राज्यपाल ने दी मंजूरी
राज्यपाल की मंजूरी के बाद चिकित्सा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. 30 जून 2020 या अगले आदेश तक विनियमावली संशोधन को प्रभावी किया गया. कोरोना वॉरियर्स पर हमले के मामलों को एपिडेमिक एक्ट के तहत अब यूपी में अपराध माना जाएगा. अब एम्बुलेंस या अन्य सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाने के मामले को कानूनी अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा.