लखनऊ. उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी उपभोक्ताओं को पर्याप्त एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने के लिए संकल्पित हैं. इसके लिए सभी उपभोक्ता अपने बिलों को समय पर भुगतान करें. बिलों के नियमित भुगतान न किए जाने से उपभोक्ताओं के बकाए की धनराशि अधिक हो जाती है, जिससे वे भुगतान नहीं कर पाते.
ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ऊर्जा विभाग ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युत भार वाले घरेलू (LMV-1) व निजी नलकूप (LMV-5) और पांच किलोवाट विद्युत भार के वाणिज्यक (MMV-2) श्रेणियों के उपभोक्ताओं के सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट के साथ एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लागू की है. यह योजना 30 जून तक लागू रहेगी. योजना के तहत उपभोक्ताओं को अपने बकाये पर छूट का लाभ लेने के लिए अब 18 दिन शेष हैं.
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बिजली के बकाएदार उपभोक्ताओं के लिए लागू एकमुश्त समाधान योजना से कल तक 7.19 लाख लोगों ने इसका फायदा उठाया और पहली किश्त के रूप में 432 करोड़ रुपये जमा किए. इससे उन्हें अपने ब्याज में छूट से 110 करोड़ रुपये की राहत मिली है. उन्होंने बताया कि लगभग 2.75 करोड़ बकाएदार उपभोक्ता हैं, जो इस योजना का लाभ लेकर अपने बकाया बिल का भुगतान कर सकते हैं. इससे विभाग को 35 हजार करोड़ रुपये बकाये राजस्व की प्राप्ति भी होगी.