लखनऊः सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगने के बाद समय पर सूचना उपलब्ध न कराने को लेकर सूचना आयोग की ओर से विभिन्न विभागों में तैनात सूचना अधिकारियों पर 58.34 लाख रुपये का दंड बकाया है. वहीं आरटीआई दंड वसूली के 258 मामले प्रकाश में आए हैं.
सूचना के अधिकार के तहत विभिन्न विभागों से मांगी गई सूचना मिलने पर सूचना आयोग की ओर से लगाए गए दंड के बारे में प्राप्त जानकारी के बारे में बताते हुए एक्टिविस्ट डॉ. नूतन ठाकुर ने कहा कि प्राप्त सूचना के अनुसार, गृह विभाग में आरटीआई अर्थ दंड के कुल 248 मामलों में 58.34 लाख रुपये की वसूली शेष है.
आरटीआई एक्ट की धारा 20 में सूचना आयोग को सूचना देने में हीलाहवाली करने वाले जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) पर अर्थ दंड लगाने का अधिकार है, जिसकी अधिकतम राशि 25,000 रुपये है. इस दंड की वसूली की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होती है.