लखनऊ: कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश में कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दी गई है. एक समय में 50 फीसद कर्मचारियों को ही दफ्तर बुलाने के लिए कहा गया है. वहीं अधिकारियों को हर दिन दफ्तर आना होगा. मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को इस नियम को लागू करने के निर्देश दिए हैं.
कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का रखें ध्यान
प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने निर्देश दिए हैं कि कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग की स्थिति का आकलन किया जाए. इसकी जिम्मेदारी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव व संबंधित विभागाध्यक्ष की होगी. समस्त कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क के उपयोग का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए.
समूह ग एवं घ के 50% कर्मचारियों तक रोस्टर के आधार पर वर्क फर्म होम की अनुमति के संबंध में अपने विभागीय मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए. समूह क एवं ख के सभी अधिकारी कार्यालय में उपस्थित रहेंगे. अधिकारियों को कोई छूट नहीं दी गई है.