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सरकारी कार्यालयों में 50 फीसद होगी कमर्चारियों की उपस्थिति, 3 शिफ्ट में होगा काम - उत्तर प्रदेश कार्मिक विभाग

उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग ने सभी सरकारी कार्यालयों में अब 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ कामकाज किए जाने का आदेश जारी किया है. तीन शिफ्ट में कमर्चारियों के कार्यालय आने और कोविड प्रोटोकॉल के पालन का आदेश जारी किया गया है.

यूपी के सरकारी कार्यालयों में 50 फीसद कमर्चारियों की होगी उपस्थिति
यूपी के सरकारी कार्यालयों में 50 फीसद कमर्चारियों की होगी उपस्थिति

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Published : Apr 23, 2021, 10:26 AM IST

लखनऊ: कोरोना संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग ने सभी सरकारी कार्यालयों में अब 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ कामकाज किए जाने का आदेश जारी किया है. साथ ही कमर्चारियों को तीन शिफ्टों में कार्यालय आने का आदेश जारी किया गया है. इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करने का आदेश दिया गया है.


कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी के निर्देश के बाद कार्मिक विभाग के विशेष सचिव अरुण कुमार दुबे ने आदेश जारी किया है. इस आदेश में कहा है कि सभी विभागाध्यक्ष, कार्यालय अध्यक्ष सभी सरकारी कार्यालयों को खोलने की व्यवस्था करेंगे एवं स्वयं कार्यालय में उपस्थित रहेंगे और सभी सरकारी कार्यालयों में प्रत्येक कार्य दिवस में 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएंगे.

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विभागाध्यक्ष रोस्टर के अनुसार कर्मचारियों को बुलाएंगे
आदेश में कहा गया है कि विभागाध्यक्ष व कार्यालय अध्यक्ष कार्यरत कर्मचारियों का रोस्टर इस प्रकार से बनाएं, जिससे वे अल्टरनेट डे में कार्यालय आए. कार्यालय में कार्य अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पूरा ध्यान रखा जाए.


तीन शिफ्ट में आएंगे कर्मचारी
कार्यालय आने वाले कर्मचारियों के लिए भी समय का आवंटन तीन शिफ्ट में करने के निर्देश दिए हैं, जिनमें पहली पाली सुबह 9:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक, दूसरी पाली सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक और तीसरी पाली सुबह 10:00 से शाम 6:30 बजे तक निर्धारित की गई है.

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विशेष सचिव अरुण कुमार दुबे का कहना है कि रोस्टर के अनुसार घर से कार्य संपादित कर रहे कर्मचारी इस अवधि में अपने मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के संपर्क में रहेंगे. उन्हें आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय बुलाया जा सकता है. अधीनस्थ कार्यालयों, स्थानीय निकायों और निगम के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

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