लखनऊ: अगर आपने अभी तक अपने दोपहिया या चार पहिया वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं लगवाई है, तो तत्काल लगवा लें. अगर इसमें जरा भी कोताही करते हैं, तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी. इसका असर आपके मंथली बजट पर पड़ेगा. हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट न लगे होने पर छोटा-मोटा नहीं, बल्कि सीधे 5 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की समय सीमा कल यानी 15 फरवरी को समाप्त हो रही है. इसके बाद चेकिंग अभियान के दौरान अधिकारी ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करेंगे जिन पर एचएसआरपी नहीं लगी होगी.
परिवहन विभाग ने 31 मार्च 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया था. तय तारीख के अंदर गाड़ी नंबर के हिसाब से नंबर प्लेट नहीं लगवाई तो भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है. विभाग की तरफ से दोपहिया और चार पहिया वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाने की तिथियां भी निर्धारित की गई थीं.
High Security Registration Plates न होने पर कल से देना होगा 5 हजार जुर्माना
High Security Registration Plates न होने पर बुधवार से वाहन मालिकों को 5 हजार रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है.
15 फरवरी 2023 तक सभी नए और पुराने वाहनों में एचएसआरपी लगाना अनिवार्य है. तय अवधि के बाद वाहनों में एचएसआरपी नहीं लगे पाए जाने पर चालान के निर्देश है. परिवहन विभाग के प्रवर्तन दस्ते नंबर प्लेट न लगे होने पर 5 हजार रुपये तक का चालान कर सकते हैं, ऐसे में यह बड़ा झटका नहीं चाहते हैं तो बिना देरी के वाहन में एचएसआरपी लगवा ले.
लखनऊ आरटीओ की बात करें तो लगभग 26 लाख वाहन दर्ज हैं और इनमें 18 लाख से ज्यादा दोपहिया और सात लाख से ज्यादा चार पहिया वाहन हैं. इन वाहनों में एचएसआरपी की बात करें तो 50 फीसद से ज्यादा ऐसे वाहन है जिनमें अभी तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी ही नहीं है और इसके लिए परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कोई प्रयास भी नहीं किए हैं. लिहाजा, अब यह वाहन 15 फरवरी के बाद परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों के रडार पर होंगे. एचएसआरपी न लगे होने पर इन वाहन स्वामियों को 5 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा.
पुराने वाहन स्वामी नहीं दिखा रहे दिलचस्पी:शोरूम से निकलने वाले नए वाहनों में तो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लग कर ही आ रही है, लेकिन पुराने वाहनों में भी यही नंबर प्लेट लगनी है, पर वाहन स्वामी एचएसआरपी लगाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं. यही वजह है कि पुराने वाहनों में काफी कम संख्या में ही अब तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लग पाई है. खासकर दो पहिया वाहन मालिक यह नंबर प्लेट लगवाने में कोताही कर रहे हैं.
निजी वाहनों में एचएसआरपी लगवाने की तिथि:
1- 15 फरवरी 2022 तक वाहन नंबर के अंत में 0 और 1 होने पर
2- 15 मई 2022 तक नंबर के अंत में दो और तीन होने पर
3- 15 अगस्त 2022 तक नंबर के अंत में चार और पांच होने पर
4- 15 नवंबर 2022 तक नंबर के अंत में छह और सात होने पर
5- 15 फरवरी 2023 तक नंबर के अंत में आठ और नौ होने पर
क्या कहते हैं परिवहन अधिकारी: लखनऊ के आरटीओ (प्रवर्तन) संदीप कुमार पंकज का कहना है कि सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगने की अवधि कल समाप्त हो रही है. ऐसे में वाहन स्वामियों से अपील है कि वे अपने वाहनों में समय रहते हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवा लें, अन्यथा 15 फरवरी के बाद ऐसे वाहनों पर कार्रवाई होगी. नए वाहनों में तो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लग कर ही आ रही है. पुराने दोपहिया और चार पहिया वाहन स्वामियों ने भी नंबर प्लेट लगवाई है, लेकिन जिन्होंने कोताही की है उन पर अभियान के दौरान जुर्माना लगेगा. (UP News)
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