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लखनऊ: महिला और बाल अपराध के 23 अभियुक्तों को आजीवन कारावास - महिला और बाल अपराध

राजधानी लखनऊ में महिला और बाल अपराध के 23 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. वहीं 28 आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट की र्कारवाई करते हुए उन्हें जिला बदर किया गया है.

महिला और बाल अपराध के 23 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा
महिला और बाल अपराध के 23 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा

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Published : Oct 21, 2020, 10:10 AM IST

लखनऊ: महिला और बाल अपराध पर लगाम लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है. महिला अपराधों पर लगाम लगाने के लिए जहां महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन का निर्माण किया गया है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं और बच्चों के साथ अपराध करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए उन्हें कठोर सजा दिलाने का काम किया जा रहा है.

अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन आशुतोष पांडे के अनुसार मिशन शक्ति के तहत 19 अक्टूबर व 20 अक्टूबर को 24 घंटे में प्रभावी कार्रवाई करते हुए महिला एवं बाल अपराध के मामलों में आरोपी 23 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दिलाने की प्रभावी कार्रवाई की गई है.

31 अभियुक्तों को कारावास और अर्थदंड की सजा दिलाने में कामयाबी मिली है. 49 मामलों में 51 अभियुक्तों की जमानत खारिज कराने की प्रभावी कार्रवाई की गई है. महिला एवं बाल अपराध से जुड़े 28 आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट की र्कारवाई करते हुए जिला बदर किया गया है.

वेबसाइट, यूट्यूब चैनल से मिलती रहेगी जानकारी

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि महिला और बाल अपराध पर लगाम लगाने के लिए लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है. अभियोजन विभाग प्रभावी पैरवी करते हुए अपराधियों को सजा दिलाने का काम कर रहा है. अभियोजन विभाग की वेबसाइट व यूट्यूब चैनल को लांच किया गया है, जहां पर मुकदमों की स्थिति व अपराधों में प्रॉसीक्यूशन की ओर से की गई प्रभावी कार्रवाई के बारे में जानकारी मिलती रहेगी. इस जानकारी से यह स्पष्ट होगा कि महिला व बाल अपराध करने वालों के खिलाफ किस तरह से कठोर कार्रवाई की जा रही है.

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