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श्रावस्ती की ग्रामीण पेयजल परियोजना के लिए 143 लाख रुपये स्वीकृत - ग्रामीण पेयजल सम्पूर्ति

श्रावस्ती की ग्रामीण पेयजल परियोजना के लिए 143.57 लाख रुपये की स्वीकृति उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदान कर दी है. श्रावस्ती की ग्रामीण पेयजल की पांच परियोजनाओं के लिए यह धनराशि स्वीकृत की गई है.

कॉन्सेप्ट इमेज.
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Published : Nov 18, 2020, 10:08 PM IST

लखनऊ:उत्तर प्रदेश सरकार ने बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद श्रावस्ती की ग्रामीण पेयजल की पांच परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष केंद्रांश की 143.57 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है. इसको लेकर नियोजन विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है.

इन परियोजनाओं के लिए धनराशि जारी
इन परियोजनाओं में विकासखंड जमुनहां के ग्राम पंचायत श्रीनगर में (लंबाई 250 मीटर) इंटरलॉकिंग के कार्य हेतु 10.19 लाख रुपये, जमुनहा चौराहे से एसएसबी कैंप तक (लंबाई 350 मीटर) इंटरलॉकिंग कार्य हेतु 17.95 लाख रुपये, विकासखंड हरिहरपुर रानी के ग्राम असनहरिया से उत्तर जंगल बॉर्डर तक (लंबाई 800 मीटर) सीसी रोड के निर्माण हेतु 48.61 लाख रुपये, विकासखंड हरिहरपुर रानी के ग्राम तुरुसमा में (800 मीटर लंबाई) सीसी रोड के निर्माण हेतु 44.53 लाख रुपये, विकासखंड हरिहरपुर रानी के ग्राम ककरदारी में (लंबाई 400 मीटर) सीसी रोड निर्माण हेतु 22.29 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. इस संबंध में नियोजन विभाग द्वारा जरूरी आदेश जारी कर दिए गए हैं.

दूसरे मद में नहीं खर्च होगी धनराशि
जारी आदेश में कहा गया है कि अवमुक्त धनराशि उसी मद पर व्यय की जाएगी, जिसके लिए स्वीकृत की गई है. इसका उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा. परियोजना पर किया जाने वाला व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जाएगा. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केंद्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है.

समय से और गुणवत्तापूर्ण हों काम
जारी आदेश में यह भी निर्देश दिये गये हैं कि जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित कराया जाएगा. इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय स्थापित किया जाएगा. कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाएगा. कार्य की गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिए उत्तरदायी होगी. पूर्ण किए गए कार्यों का नियोजन विभाग द्वारा नामित थर्ड पार्टी निरीक्षणकर्ता टीम द्वारा निरीक्षण किया जाएगा.

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