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मुख्य सचिव के निर्देश पर मुरादाबाद के 14 सेल टैक्स अफसर निलंबित - सेल टैक्स अफसर निलंबित

मुरादाबाद में टैक्स चोरी को बढ़ावा देने और कई तरह की अनियमितता में शामिल सेल टैक्स विभाग के 14 अफसरों को निलंबित कर दिया गया. यह कार्रवाई मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र के निर्देश पर की गई.

टैक्स अफसर निलंबित
टैक्स अफसर निलंबित

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Published : Jan 8, 2022, 11:31 AM IST

लखनऊ: मुरादाबाद में टैक्स चोरी को बढ़ावा देने और कई तरह की अनियमितता में शामिल सेल टैक्स विभाग के 14 अफसरों को निलंबित करने की बड़ी कार्रवाई मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र के निर्देश पर की गई. सेल टैक्स विभाग मुरादाबाद में अलग-अलग पदों पर तैनात 14 अफसरों को निलंबित किया गया. इनमें एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और वाणिज्य कर अधिकारी स्तर के अफसर शामिल हैं.

शासन से मिली जानकारी के अनुसार, जुलाई 2021 में जांच के दौरान सामान लेते हुए दो ट्रक को रोका था. ट्रकों पर लोड किए गए सामान में कर चोरी की पुष्टि हुई थी, लेकिन अफसरों ने कम टैक्स लगाते हुए ट्रकों को छोड़ दिया था. विभागीय जांच में यह बात सामने आई कि दोनों ट्रकों में से एक में करीब 10 लाख 97 हजार और दूसरे ट्रक में 15 लाख 37 हजार की कम टैक्स वसूली की गई थी.

दोनों ट्रकों से करीब 26 लाख रुपये का कम टैक्स वसूल कर सरकार को चपत लगाई गई. यह पूरा मामला शासन के संज्ञान में आया और मुख्य सचिव दुर्गाशंकर के पास जब यह जानकारी पहुंची तो उन्होंने सभी संबंधित 14 सेल टैक्स अफसरों को निलंबित करने के आदेश दिए और सभी को सस्पेंड कर दिया गया.

निलंबित अफसरों में एडिशनल कमिश्नर अरविंद कुमार, एडिशनल कमिश्नर अवधेश कुमार सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर अनिल कुमार राम त्रिपाठी, ज्वाइंट कमिश्नर चंद्र प्रकाश मिश्रा, ज्वाइंट कमिश्नर श्यामसुंदर तिवारी, ज्वाइंट कमिश्नर अनूप कुमार प्रधान, असिस्टेंट कमिश्नर कुलदीप सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर सत्येंद्र प्रताप, असिस्टेंट कमिश्नर राकेश उपाध्याय, असिस्टेंट कमिश्नर देवेंद्र कुमार, वाणिज्य कर अधिकारी नवीन कुमार, वाणिज्य कर अधिकारी विजय कुमार सक्सेना, वाणिज्य कर अधिकारी आशीष माहेश्वरी और वाणिज्य कर अधिकारी हरित कुमार शामिल हैं.

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जिन दो एडिशनल कमिश्नर स्तर के अधिकारियों को निलंबित किया गया है उन पर कार्रवाई के पीछे बताया गया है कि इन वरिष्ठ अफसरों ने इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया था. शिथिलता बरतने और इस मामले को संरक्षण देने और शासन के संज्ञान में नहीं लाए जाने के चलते इन्हें भी निलंबित किए जाने की कार्यवाही की गई.

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