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ग्राम विकास अधिकारी को सूचना न देना पड़ा भारी, आयोग ने लगाया 75 हजार का जुर्माना

ललितपुर में राज्य सूचना आयोग ने ग्राम विकासी अधिकारी पर 75 हजार रुपये जुर्माना देने का दंड दिया है. ग्राम विकास अधिकारी सूचना न देने के आरोप में दोषी पाया गया है.

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राज्य सूचना आयोग

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Published : Oct 20, 2022, 5:19 PM IST

ललितपुरःमहरौनी ब्लॉक के एक ग्राम विकास अधिकारी खेम चंद्र वर्मा को सूचना न देना भारी पड़ गया. उनके खिलाफ तीन अपीलें राज्य सूचना आयोग लखनऊ में विचाराधीन थी. सुनवाई के बाद जनसूचना अधिकारी को आरटीआई के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दोषी माना. सूचना आयोग ने आरोपी ग्राम विकास अधिकारी खेम चंद्र वर्मा को 75 हजार रुपये जुर्माने देने का आदेश दिया है. आयोग ने यह जुर्माना उसके वेतन से वसूलने का निर्देश दिया है.

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क्या है पूरा मामला?
महरौनी ब्लॉक क्षेत्र के भैंरा ग्राम पंचायत में रहने वाले बुजुर्ग बाबू लाल ने ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के दस्तावेज प्राप्त करने के लिए तीन आरटीआई दाखिल की थी. बुजुर्ग बाबू लाल की तीन अपीलें राज्य सूचना आयोग में विचाराधीन थी. सूचनाएं समय पर नहीं दी गई. इस पर विनिर्दिष्ट समय सीमा का उल्लंघन मानते हुऐ आयोग द्वारा तीनों फाइलों का निस्तारण किया गया.

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खण्डविकास अधिकारी अर्जित प्रकाश ने बताया कि खेम चंद्र वर्मा की तबादला विरधा हो गया है. मुझे अभी सूचना आयोग से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है.

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