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सब इंस्पेक्टर और आरक्षक सहित 4 को आजीवन कारावास, एमपी कोर्ट ने सुनाया फैसला

मध्य प्रदेश के खुरई न्यायालय में हत्या के मामले में एक पुलिस उप निरीक्षक और एक आरक्षक सहित 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. यह सजा चार साल पुराने मामले में सुनाई गई.

सब इंस्पेक्टर (फाइल फोटो)
सब इंस्पेक्टर (फाइल फोटो)

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Published : Nov 6, 2022, 9:53 AM IST

ललितपुर: मध्य प्रदेश के खुरई न्यायालय में हत्या के मामले में एक पुलिस उप निरीक्षक और एक आरक्षक सहित 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. मामला उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के बानपुर से युवक-युवती के जाने का था. इसमें प्रेमी की हत्या कर उसे एक्सीडेंट का मामला बताया गया था. सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया. खुरई के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीष मुकेश कुमार यादव ने एक युवक की हत्या के मामले में एक पुलिस उप निरीक्षक और एक आरक्षक सहित 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. जबकि, इसमें एक युवती और एक युवक को बरी कर दिया गया.

मध्य प्रदेश के मालथौन थाना क्षेत्र के कस्बा मालथौन के पास 13 अप्रेल 2018 को ललितपुर के बानपुर थाना की पुलिस और कुछ लोगों ने मालथौन थाने में आकर जानकारी दी थी कि बेसरा तिराहा के पास एक ट्रक से युवक की दुर्घटना में मौत हो गई है. लेकिन, जांच में पता चला कि पुलिस और उन लोगों ने मिलकर ही युवक की हत्या की थी.

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एक युवती मणिराजा परमार के अपहरण का आरोप लगाते हुए युवक शिवराम सेन की रिपोर्ट कराई गई थी. खोजबीन के दौरान उक्त युवक युवती विदिशा जिले के गंजबासोदा में मिले थे. बानपुर थाने के उपनिरीक्षक राजेश तिवारी और आरक्षक शिवशरन सहित युवती के परिजन चार्ली राजा परमार, राघवेन्द्र परमार मिलकर युवक युवती को वापस बानपुर ले जा रहे थे. लेकिन रास्ते में ही युवती के परिजनों ने पुलिस से मिलकर युवती के प्रेमी की हत्या करने की योजना बनाई. इसके बाद साजिश के तहत मालथौन थाने के बेसरा तिराहे के पास युवक शिवराम सेन की हत्या कर दी थी



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