ललितपुर: जनपद के जनसूचना अधिकारियों को जनसूचना न देना मंहगा पड़ गया है. जनसूचना न देने पर राज्य आयुक्त ने सूचना अधिकारियों पर जुर्माना लगाया है. जुर्माने के रकम की वसूली उनके वेतन से की जाएगी.
वेतन से जुर्माने की वसूली का आदेश. पहला जुर्माना :जनसूचना अधिकारी/अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड को सूचना न देने पर 25 हजार का अर्थदंड लगाया गया है. अर्थदंड की वसूली अधिशासी अभियंता के वेतन से की जाएगी. इसका आदेश राज्यसूचना आयुक्त किरनबाला चौधरी ने दिया है.
दूसरा जुर्माना :तहसील मड़ावरा के ग्राम गंगचारी निवासी वीरेंद्र सिंह ने जनसूचना के माध्यम से ग्राम लिधौरा की जानकारी मांगी थी, लेकिन समय अवधि में सूचना न देने पर राज्यसूचना आयोग ने सूचना अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी लिधौरा पर 25000 का जुर्माना लगाया है.
यह भी पढे़ं:सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद खत्म हो गया आरटीआई एक्ट का महत्व ?
तीसरा जुर्माना:कुछ दिन पूर्व नगर सुधार समिति के अध्यक्ष गौरव पारासर ने बताया कि शिक्षा विभाग से जनसूचना अधिनियम 2005 के अनुसार महत्वपूर्ण सूचना मांगी थी. इसपर बेसिक शिक्षा विभाग ने सूचना उपलब्ध नहीं कराई. राज्यसूचना आयोग में इसकी सुनवाई भी चली, लेकिन जनसूचना अधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ललितपुर ने उपस्थित न हो कर माननीय आयोग के निर्देशों की अवहेलना की और कोई लिखित स्पष्टीकरण भी नहीं दिया. इस पर जनसूचना अधिकारी रामप्रवेश को दोषी पाते हुए पचास हजार का अर्थदंड लगाया गय है. इसकी वसूली रामप्रवेश के वेतन से की जाएगी.
ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप