ललितपुरः जिला प्रशासन ने सभी प्रकार की दुकानें खोले जाने की खबर को पूरी तरह से भ्रामक व गलत बताया है. जिलाधिकारी योगेश कुमार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिले में खाद्यान्न के अलावा बिना अनुमति के कोई भी दुकान नहीं खोली जाएगी. भ्रामक जानकारी पर व्यापारी कतई भरोसा ना करें. गैर आवश्यक सामग्री की दुकानें खुली पाए जाने पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी.
सब्जी-फल, दूध विक्रेताओं को पास जारी
लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए सब्जी-फल, दूध विक्रेताओं को पास जारी किए गए हैं. दवा की दुकानें के साथ ही सभी आवश्यक दुकानें दोपहर 2 बजे तक खोलने के आदेश जारी किए गए हैं. इस बीच विभिन्न स्रोतों से जानकारियां सामने आने लगी कि सभी प्रकार की दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान की गई है और दुकानदार अपनी-अपनी दुकानें खोलने पहुंच गए. जिला प्रशासन ने इस खबर को पूरी तरह से भ्रामक बताया है.
जिलाधिकारी ने आदेश में कहा कि सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक किताबों की दुकान व दोपहर 1 से 4 बजे तक विद्युत उपकरण की दुकानें खुली रहेगी. इसके अतिरिक्त दुकानें खुली पाए जाने की स्थिति में दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.
3 मई तक लॉकडाउन
देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन ब्रेक करने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है. इस अवधि में जरूरत की वस्तुएं सब्जी, फल, दूध, किराना सामग्री व दवा की दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है. साथ ही इन दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने का आदेश भी जारी किया गया है.