लखीमपुर खीरी:तिकोनिया हिंसा मामले में जेल में बंद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है. सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 10 फरवरी को आईपीसी की धारा 120बी और 302 को भी शामिल करने का आदेश दिया है.
हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench of High Court) का बेल आदेश आने के बाद आशीष के वकील अवधेश सिंह ने जिला जज की अदालत में जेल से रिहाई के लिए एप्लीकेशन डाली. जिला जज ने आशीष की जेल से रिहाई के लिए तीन लाख की दो प्रतिभूतियां जमा कराने और एक मुचलका दाखिल करने का आदेश किया है. आशीष के वकील अवधेश सिंह ने बताया कि अदालत के आदेश पर दोनों प्रतिभूतियों और मुचलके का वेरिफिकेशन किया जाएगा. इसके बाद अदालत रिहाई का आदेश पारित करेगी. ऐसा माना जा रहा है कि मंगलवार शाम तक आशीष की जमानत हो सकती है.
राकेश टिकैत मंगलवार को आएँगे खीरी
भारतीय किसान यूनियन (Indian Farmer's Union) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत मंगलवार को लखीमपुर खीरी आ रहे हैं. आशीष मिश्र को जमानत मिलने के बाद से किसान संगठन भी सक्रिय हो गए हैं. वह पीड़ित किसान परिवारों से मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे. वही एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित करेंगे.
ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप