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लखीमपुर में 2 बहनों की गैंगरेप के बाद हत्या का केस: SIT ने कोर्ट में दाखिल की 267 पन्ने की चार्जशीट

लखीमपुर खीरी में दो बहनों की गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में एसआईटी ने कोर्ट में 14वें दिन आरोपपत्र अदालत में दाखिल कर दिया है. आरोपपत्र का कंप्यूटर में रजिस्ट्रेशन(Computer registration of charge sheet) आदि की प्रक्रिया के बाद पाक्सो कोर्ट इस पर प्रसंज्ञान ले सकती है.

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निघासन थाना क्षेत्र

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Published : Sep 28, 2022, 9:30 PM IST

लखीमपुर खीरीः निघासन थाना क्षेत्र में दो नाबालिग दलित बहनों की गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में एसआईटी ने 267 पन्ने की केस डायरी और 58 पन्ने का आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया है. एसआईटी ने तेजी दिखाते हुए घटना के 14 वें दिन बुधवार को ही आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल कर दिया है. आरोप पत्र का कंप्यूटर में रजिस्ट्रेशन आदि की प्रक्रिया के बाद गुरुवार को पाक्सो कोर्ट इस पर प्रसंज्ञान ले सकती है. गुरुवार को सभी अरोपियों की रिमांड पेशी भी है, इसलिए आरोपपत्र पर प्रसंज्ञान लेने के बाद अदालत आरोपियों को आरोपपत्र की नकलें देने की कार्यवाही भी कर सकती है. एसआईटी प्रमुख सीओ संजयनाथ तिवारी ने बताया कि सभी 6 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल कर दिया गया है.

अभियोजन की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक बृजेश पांडेय ने बताया कि निघासन थाना क्षेत्र में 14 सितंबर को दो दलित बहनों से सामूहिक दुराचार के बाद उनकी हत्या कर दी गयी थी. हत्या के बाद किशोरियों के शव को पेड़ से एक ही दुपट्टे से लटका कर आरोपियों ने आत्महत्या का रूप देने की कोशिश भी की थी, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच के लिए गठित एसआईटी ने आरोपियों को गिरफ्तार कर काफी तेजी से विवेचना करते हुए सारे सबूतों को जुटाकर घटना के 14 वें ही अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर दिया है. अब इस मामले की वरीयता के आधार पर सुनवाई करवाते हुए एक माह के अंदर ही आरोपियों को कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश की जाएगी.

एसआईटी ने जांच के बाद बदली कई धाराएं
विवेचना के दौरान एसआईटी को आरोपी जुनैद, सुहैल, हफीजुर्रहमान और छोटू के खिलाफ अपहरण और सामूहिक दुराचार करने के सबूत भी मिले, जिस आधार पर एसआईटी ने इन चारों आरोपियों के खिलाफ पहली बार आईपीसी की धारा 364 और 376 के स्थान पर 376 D बढ़ा दी गयी थी.

एसआईटी ने मामले की सटीक विवेचना करने और सबूतों को जुटाने के लिए मामले के चार आरोपियों को अदालत के आदेश पर पुलिस अभिरक्षा में लेकर मौके पर गयी और सीन रिक्रिएशन कराकर आरोपियों से घटना को अंजाम देने के तरीके की जानकारी ली. साथ ही आरोपियों से पूछताछ कर और सबूत इकट्ठे किए. एसआईटी ने इस पूरी कवायद के बाद सबूतों के आधार पर सभी आरोपियों पर आईपीसी की धारा 34 (एकराय होकर अपराध करने) और चार आरोपियों जुनैद, सुहैल, हफीजुर्रहमान और छोटू उर्फ सुनील पर आईपीसी की धारा 376Da ( सोलह साल से कम की किशोरी के साथ सामूहिक दुराचार करने) भी बढ़ा दी.

इसके बाद एसआईटी ने और विवेचना करते हुए तमाम सबूतों को इकट्ठा कर उन्हें 58 पन्ने के आरोपपत्र और 267 पन्ने की केस डायरी में अंकित कर बुधवार को कोर्ट में पेश कर दिया. गुरुवार को सभी आरोपियों को अदालत ने रिमांड पेशी पर तलब किया है. निघासन दो बहनों की गैंगरेप और लटकाकर हत्या के आरोप में गांव के एक और पास के गांव के पांच आरोपी नामजद हैं. इस हत्याकांड में गुरुवार को रिमांड पर सुनवाई होगी.

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