लखीमपुर खीरी: वक्फ की जमीन पर बने शोरूमों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरु कर दी है. अगर पांच दिनों में शहर के मेन रोड पर वक्फ जमीनों के वैध कागजात शोरूम मालिक नहीं दिखा पाए तो बुलडोजर चलना तय है. बिना स्वामित्व के कब्जा करके दुकानों और शोरूम के निर्माण की शिकायत का संज्ञान लेकर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने एसडीएम सदर राजेश कुमार को जांच सौपी. डीएम के निर्देश पर एसडीएम ने सभी 24 प्रतिष्ठान स्वामियों को नोटिस जारी करके स्वामित्व संबंधी अभिलेख पांच दिन के भीतर तलब किए हैं.
बताते चलें कि काशीनाथ सेठ ज्वेलर्स लखीमपुर के प्रोपराइटर हर्ष सेठ ने मंगलवार को जिला मजिस्ट्रेट महेंद्र बहादुर सिंह के समक्ष शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि उनके आस-पास वक्फ की भूमि पर बिना स्वामित्व के कब्जा करके दुकानों एवं शोरूमों का निर्माण कराया गया है. जिला मजिस्ट्रेट ने मामले की जांच के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट लखीमपुर राजेश कुमार को नामित किया.
उप जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार (Deputy District Magistrate Lakhimpur Rajesh Kumar) ने सभी 24 प्रतिष्ठान स्वामियों को नोटिस जारी करके प्रतिष्ठान और भवन जिस भूमि के निर्माण के अभिलेख तलब किए हैं. उनके स्वामित्व संबंधी अभिलेख निर्माण करने का वर्ष का नक्शा पास होने संबंधी अभिलेख और दस्तावेज पांच दिनों के भीतर कलेक्ट्रेट दफ्तर में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.
जारी नोटिस में एसडीएम ने उल्लेख किया है कि यदि निर्धारित समय अवधि में संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो यह माना जाएगा कि प्रतिष्ठान स्वामियों के पास उक्त प्रतिष्ठान और भवन संबंधी कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है. तदनुसार आख्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसके लिए वह व्यक्तिगत रुप से जिम्मेदार होंगे. वहीं, अवर अभियंता विनियमित क्षेत्र को निर्देश दिए हैं कि वह नोटिस की एक प्रति तामिल कराकर उपलब्ध कराएं और प्रतिष्ठान के नक्शे की पत्रावली भी उनके समक्ष प्रस्तुत करें.
इन्हें जारी हुआ नोटिस