लखीमपुर खीरी: दुधवा टाइगर रिजर्व के किशनपुर सेंचुरी में तोड़फोड़ और अनाधिकृत रूप से घुसने के आरोपों के मामले में अदालत ने गोला से बीजेपी एमएलए अरविंद गिरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. साथ ही अदालत ने भाजपा की धौरहरा सांसद रेखा वर्मा के खिलाफ भी एनबीडब्ल्यू जारी किया है.
हाईकोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट. अदालत ने एनबीडब्ल्यू किया जारी
हाईकोर्ट ने दुधवा टाइगर रिजर्व वाले मामले में विधायक अरविंद गिरी और सांसद रेखा वर्मा के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया है. दोनों ही मामले में दो नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई है. जिस पर अदालत अब सुनवाई करेगी. एमपी-एमएलए के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत एडीजे थर्ड ने एसपी खीरी पूनम को वारन्ट तामील कराने की जिम्मेदारी सौंपी है.
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टाइगर रिजर्व में घुसकर किशनपुर सेंचुरी के गेस्ट हाउस में तोड़फोड़ का था आरोप
अप्रैल 2006 में सपा के विधायक रहते हुए गोला विधायक अरविंद गिरी पर दुधवा टाइगर रिजर्व के किशनपुर सेंचुरी में जिला पंचायत सदस्यों को जबरन रोकने का आरोप लगा था. आरोप था कि विधायक और उनके लोगों ने टाइगर रिजर्व में घुसकर किशनपुर सेंचुरी के गेस्ट हाउस में तोड़फोड़ की है.
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मामले में दुधवा टाइगर रिजर्व प्रशासन ने विधायक पर इलीगल ट्रेसपासिंग, तोड़फोड़ करने, धमकाने, टाइगर रिजर्व के नियम तोड़ने के दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए. एक मामले में विधायक अरविन्द गिरी समेत 10 लोग और दूसरे मामले में तीन लोग नामजद थे. कोर्ट में आज तारीख थी, लेकिन अरविंद गिरी हाजिर नहीं हुए. इस पर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए एसपी खीरी को वारन्ट तामील करवाने के आदेश दिए हैं और अगली सुनवाई के लिए 2 नवंबर की डेट दी गई है.