लखीमपुर: पीएम किसान सम्मान योजना में यूपी के प्रमुख कृषि सचिव अमित मोहन प्रसाद ने नई गाइडलाइन्स जारी की हैं. जिसके तहत यूपी के सभी जिलों के कृषि विभाग के अफसरों को पीएम किसान सम्मान योजना में घोषणा पत्र जल्द भरवाने और बाकी बचे किसानों की फीडिंग जल्द कराने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा अब दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को हटाकर सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ देने के निर्देश दिए गए हैं.
नई गाइडलाइन्स के मुताबिक किसको नहीं मिलेगा पीएम सम्मान योजना का लाभ
- पूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद धारक.
- पूर्व या वर्तमान में मंत्री, राज्यमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा सदस्य, एमएलए, एमएलसी, महापालिका के मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष.
- चतुर्थ श्रेणी और समूह घ के कार्मिकों को छोड़कर सभी केंद्र व राज्य के अफसर कर्मचारी,सहायतित या अर्ध सरकारी संस्थान से सम्बद्ध कर्मचारी और इनकम टैक्स पेयी.
- समूह घ को छोड़कर 10 हजार से ज्यादा पेंशन पाने वाले कर्मचारी.
- डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीएम, आर्किटेक्ट या किसी पेशे से संबंधित लोग.
- नए आदेश में संस्था बनाकर खेती करने वालों को भी पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा.