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लखीमपुर: पीएम किसान सम्मान योजना में जारी हुई नई गाइडलाइन्स

पीएम सम्मान योजना के तहत नई गाइड़लाइन्स जारी की गई हैं. जिसके तहत किसी भी संवैधानिक पद या किसी भी संवैधानिक संस्था में कार्यरत व्यक्ति या इनकम टैक्स पेयी इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे.

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Published : Jun 21, 2019, 1:21 PM IST

लखीमपुर: पीएम किसान सम्मान योजना में यूपी के प्रमुख कृषि सचिव अमित मोहन प्रसाद ने नई गाइडलाइन्स जारी की हैं. जिसके तहत यूपी के सभी जिलों के कृषि विभाग के अफसरों को पीएम किसान सम्मान योजना में घोषणा पत्र जल्द भरवाने और बाकी बचे किसानों की फीडिंग जल्द कराने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा अब दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को हटाकर सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ देने के निर्देश दिए गए हैं.

पीएम किसान सम्मान योजना में जारी हुई नई गाइड़लाइन्स.

नई गाइडलाइन्स के मुताबिक किसको नहीं मिलेगा पीएम सम्मान योजना का लाभ

  • पूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद धारक.
  • पूर्व या वर्तमान में मंत्री, राज्यमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा सदस्य, एमएलए, एमएलसी, महापालिका के मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष.
  • चतुर्थ श्रेणी और समूह घ के कार्मिकों को छोड़कर सभी केंद्र व राज्य के अफसर कर्मचारी,सहायतित या अर्ध सरकारी संस्थान से सम्बद्ध कर्मचारी और इनकम टैक्स पेयी.
  • समूह घ को छोड़कर 10 हजार से ज्यादा पेंशन पाने वाले कर्मचारी.
  • डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीएम, आर्किटेक्ट या किसी पेशे से संबंधित लोग.
  • नए आदेश में संस्था बनाकर खेती करने वालों को भी पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

किसी भी संवैधानिक पद पर या जो किसी भी संवैधानिक संस्था में कार्य कर रहे हैं वो अपात्र माने जाएंगे और सभी तरह के नौकरीपेशा वाले अपात्र माने जाएंगे. जितने इनकम टैक्स पेयी है वो भी अपात्र माने जाएंगे इसके अलावा केन्द्र और राज्य सरकार में जितने बड़े पदों पर व्यक्ति हैं वो भी अपात्र माने जाएंगे.

- एलबी यादव,डिप्टी डायरेक्टर कृषि

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