लखीमपुर खीरी:तिकोनिया हिंसा कांड में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र की दूसरी जमानत अर्जी सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दी है. एसपीओ एसपी यादव ने बताया कि नई धाराओं के आधार पर आशीष के वकील ने अदालत में जमानत अर्जी डाली थी, लेकिन सीजेएम कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी.
3 अक्टूबर को तिकुनिया में 4 किसानों, एक पत्रकार पर गाड़ी चढ़ाकर हत्या करने के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्र उर्फ मोनू की जमानत अर्जी उनके वकील अवधेश सिंह ने सीजीएम इंचार्ज मोना सिंह की अदालत में दाखिल की थी. सुनवाई करते हुए अदालत ने आशीष मिश्र की जमानत खारिज कर दी.
दरअसल किसानों की तरफ से दायर 219 नंबर के केस में एसआईटी ने 307, 326, 34 और शस्त्र अधिनियम की धाराओं को बढ़ा दिया था. इसके बाद आशीष मिश्र की जमानत के लिए नई बेल एप्लीकेशन उनके वकील अवधेश सिंह ने अदालत में डाली थी. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि बचाव पक्ष की बेल की अर्जी में आशीष मिश्र को जमानत देने का कोई ग्राउंड नहीं बनता. अदालत ने आशीष मिश्र की जमानत खारिज कर दी.