लखीमपुर खीरी: जिले में अब अपने निजी प्रयोग के लिए हाथ से मिट्टी निकालने के लिए किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं रहेगी. डीएम शेलेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली में उल्लेख है कि ईंट एवं मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए हस्तचालन से खुदाई अथवा हस्तचालन से साधारण मृदा, सामान्य मिट्टी को निकालने की क्रिया खनन संक्रिया के अंतर्गत नहीं आएगी. प्रतिबंध यह है कि ऐसी खुदाई अथवा खनन के फलस्वरूप उत्पन्न गड्ढों की गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी.
जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ की ओर से जारी शासनादेश में जनसामान्य को मिट्टी के उपयोग में आ रही कठिनाइयों के निराकरण एवं विकास कार्यों में मिट्टी की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए उसे गति प्रदान करने के उद्देश्य से सामान्य मिट्टी एवं साधारण मृदा की रायल्टी शून्य कर दी गई है.