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प्रभात गुप्ता मर्डर केस की 11 जुलाई और तिकुनिया कांड की सुनवाई 7 जून को होगी - इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की प्रभात गुप्ता मर्डर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने अगली सुनवाई 11 जुलाई तय की है. वहीं, उनके बेटे आशीष मिश्र मोनू की तिकुनिया कांड मामले में जिला जज ने 7 जून को सुनवाई की तारीख तय की है.

मंत्री अजय मिश्र टेनी
मंत्री अजय मिश्र टेनी

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Published : May 24, 2022, 1:25 PM IST

Updated : May 24, 2022, 4:42 PM IST

लखीमपुर खीरी: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को प्रभात गुप्ता मर्डर केस में एक बार फिर कोर्ट से तारीख मिली है. अजय मिश्र टेनी के वकील के 31 मई तक छुट्टी पर चले जाने के चलते हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बार फिर सुनवाई की अगली तारीख 11 जुलाई तय की है. वहीं, तिकुनिया काण्ड में आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्र मोनू समेत 12 अन्य की सुनवाई भी जिला जज ने 7 जून तय की है.

स्व. प्रभात गुप्ता के भाई राजीव गुप्ता के मुताबिक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के वकील 31 मई तक छुट्टी पर चले गए हैं. जिसके चलते हाईकोर्ट की कोर्ट नम्बर एक के जस्टिस रमेश सिन्हा एवं जस्टिस सरोज यादव के सामने तिकुनिया के प्रभात गुप्ता हत्याकाण्ड की सुनवाई रुक गई. स्व. प्रभात गुप्ता की ओर से सीनियर्स काउंसिल ज्योतेंद्र मिश्रा एवं सुशील सिंह ने डबल बेंच के सामने मुकदमें को सुने जाने पर जोर दिया गया. जून में ग्रीष्म कालीन अवकास हाईकोर्ट में होने के कारण डबल बेंच के जस्टिस ने 11 जुलाई 2022 की तारीख तय की है. अब अंतिम सुनवाई में फिर 11 जुलाई को होगी.

उल्लेखनीय है कि 22 साल पहले तिकुनिया कस्बे में छात्र नेता प्रभात गुप्ता की दिनदहाड़े हत्या हो गई थी. इसका आरोप अजय मिश्र टेनी पर है. प्रभात गुप्ता को न्याय दिलाने के लिए उनके भाई राजीव गुप्ता पिछले 22 सालों से अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं. हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है. हालांकि सत्र न्यायालय ने अजय मिश्र टेनी को बरी कर दिया था. लेकिन, इस आदेश को हाईकोर्ट में प्रभात गुप्ता के परिजनों ने चैलेंज किया है. न्यायालय ने इस मामले की अंतिम सुनवाई के लिए केस सूचीबद्ध करने का आदेश शिकायतकर्ता की तरफ से दाखिल प्रार्थना पत्र पर किया था. प्रभात गुप्ता मर्डर केस में 16 मई को सुनवाई होनी थी. लेकिन टल गई थी.

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उधर, तिकुनिया हिंसा मामले में जेल में बंद आशीष मिश्र की डिस्चार्ज अर्जी पर मंगलवार को जिला जज अदालत में सुनवाई हुई. अभियोजन की तरफ से डीजीसी ने हत्याकांड में आरोपी शिशुपाल, लवकुश, रिंकू राणा धर्मेंद्र सिंह बंजारा समेत चार लोगों के खिलाफ आपत्ति दाखिल की. बाकी पर एप्लीकेशन दी गई है. जिला जज अदालत ने केस की अगली सुनवाई की तारीख 7 जून तय की है.

उल्लेखनीय है कि तिकुनिया में 3 अक्टूबर को प्रदर्शन कर रहे किसानों में से चार किसानों और एक पत्रकार पर थार चढ़ाकर साजिशन हत्या का आरोप आशीष और उसके साथियों पर है. इस मामले में आशीष मिश्र मोनू सहित 13 आरोपी लखीमपुर जिला जेल में बंद हैं. वहीं, एक आरोपी जमानत पर है.

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Last Updated : May 24, 2022, 4:42 PM IST

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