लखनऊः लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड में आशीष मिश्रा की हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत याचिका मंजूर हो जाने के बावजूद, आदेश में कुछ धाराओं के छूट जाने के कारण उसकी रिहाई में समस्या आ गई है. इसके चलते शुक्रवार को उसकी ओर से न्यायालय में एक संशोधन प्रार्थना पत्र देते हुए, धाराओं को सुधारने की मांग की गई है. प्रार्थना पत्र पर सोमवार को सुनवाई सम्भव है.
न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने मामले से तथ्यों पर विस्तृत सुनवाई के उपरांत 10 फरवरी को आशीष मिश्रा की जमानत याचिका मंजूर की थी. उक्त जमानत आदेश में आईपीसी की धाराओं 147, 148, 149, 307, 326, 427, सपठित धारा 34, आयुध अधिनियम की धारा 30 तथा मोटर व्हीकल अधिनियम की धारा 177 का उल्लेख है. आशीष मिश्रा के अधिवक्ता प्रभु रंजन त्रिपाठी ने प्रार्थना पत्र दाखिल होने की पुष्टि की है.