लखीमपुर खीरीः लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी सुमित जायसवाल समेत चार लोगों की पुलिस कस्टडी रिमांड पर गुरुवार को सुनवाई सीजेएम कोर्ट में होगी. पुलिस ने सुमित जायसवाल को गिरफ्तार करने के बाद पांच दिन की पुलिस रिमांड की अर्जी अदालत में पेश की थी. अदालत में बुधवार को सुनवाई होनी थी पर अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते सुनवाई गुरुवार तक टाल दी गई. उधर, हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्र के पिता और चाचा के बयान विशेष जांच दल ने दर्ज किए हैं.
गुरुवार को अदालत में किसानों पर थार गाड़ी चढ़ाने के आरोपी सुमित जायसवाल उर्फ मोदी और फार्च्यूनर गाड़ी का ड्राइवर सत्यम त्रिपाठी, अंकित दास का दोस्त नंदन विष्ट और स्कार्पियो गाड़ी के ड्राइवर शिशुपाल की पुलिस रिमांड पर अभियोजन और बचाव की बहस होगी. अदालत से अभियोजन ने सुमित जायसवाल और तीन साथियों की पांच दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी है. इस पर सीजेएम चिंताराम की अदालत में सुनवाई होगी.
बता दें कि तीन अक्टूबर को ही लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में थार गाड़ी चढ़ाने के बाद उपजी हिंसा में जिन तीन बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीट-पीटकर मार दिया गया, उनमें से एक शुभम मिश्र भी था. उसके परिजनों के बयान बुधवार को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने दर्ज किए.