लखीमपुर खीरीः तिकुनिया हिंसा मामले में थार से कुचलकर चार किसानों और एक पत्रकार की हत्या करने के आरोप में जेल में निरुद्ध अंकित दास समेत पांच आरोपियों ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखीमपुर खीरी की अदालत में जमानत अर्जी दी है. उनके वकील शैलेन्द्र सिंह गौड़ ने यह जमानत अर्जी दी. धाराएं बदले जाने के बाद इससे पहले बुधवार को सात आरोपियों ने भी सीजेएम अदालत में जमानत अर्जी डाली थी.
तीन अक्टूबर, 2021 को तिकुनिया में लखीमपुर खीरी सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के दिए गए बयान से नाराज किसान प्रदर्शन कर रहे थे. तभी मंत्री अजय मिश्र की थार गाड़ी ने किसानों के एक समूह को रौंद दिया था. इसमें चार किसानों और एक पत्रकार की मौके पर मौत हो गई थी. वहीं करीब दर्जनभर से अधिक किसान घायल हो गए थे. हिंसा में जेल में बंद मंत्री पुत्र आशीष मिश्र के व्यापारी दोस्त अंकित दास, लतीफ उर्फ काले, शेखर भारती, नन्दन सिंह विष्ट और सत्यप्रकाश उर्फ सत्यम त्रिपाठी ने अपने वकील के मार्फ़त सीजेएम अदालत में जमानत अर्जी डाली है.
बुधवार को इससे पहले तिकुनिया हिंसा के कुल 13 आरोपियों में सात आरोपियों बीजेपी सभासद सुमित जायसवाल, रिंकू राना, धर्मेंद्र बंजारा, आशीष पाण्डेय, लवकुश राना, उल्हास उर्फ मोहित त्रिवेदी और शिशुपाल ने जमानत के लिए सीजेएम कोर्ट में अर्जी डाली थी. इस मामले में एसआईटी ने धाराएं बदल दी हैं. इस वजह से सातों आरोपियों ने जमानत अर्जी दी है.
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी (SPO) एसपी यादव ने बताया कि सीजेएम अदालत ने सभी आरोपियों को निर्देशित किया है कि वे स्पष्ट करें कि उनकी कोई भी बेल अप्लीकेशन सेशन या हाईकोर्ट में निर्णय के लिए लंबित नहीं हैं. अदालत ने बेल पर सुनवाई की शुक्रवार की तिथि निश्चित की है. अदालत ने इसके लिए आरोपियों के एफिडेविड जमा करने को कहा है.