लखीमपुर खीरी:गन्ना किसानों के लिए यूपी में सबसे बड़ी खबर है. अब गन्ने का बीज कोई भी किसान बिना पंजीकरण के नहीं बेंच सकेगा. गन्ना व चीनी आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी ने यूपी में केन सीड एक्ट लागू कर दिया है. ऐसे में अब न किसान को मनमाने दामों पर दूसरे किसान बीज बेच सकेंगे और न ही नए बीजों को बिना पंजीकरण के किसानों को दे सकेंगे. गन्ना आयुक्त ने बताया कि सीड एक्ट को संसोधित किया गया है. अब बिना शोध संस्थान के पंजीकरण के कोई भी मनमाने दामों पर गन्ने का बीज नहीं बेंच सकेगा. इससे बीज की शुद्धता का भी ध्यान रखा जाएगा और किसानों को शुद्ध बीज एक निर्धारित दर पर मुहैया कराया जाएगा.
गन्ना एवं चीनी आयुक्त संजय भूसरेड्डी ने जारी आदेश में कहा कि बिना पंजीकरण के अब कोई भी किसान गन्ने के बीज की बिक्री नहीं कर सकता है. गन्ने के बीज की बिक्री करने के लिए किसानों को अपनी गन्ना समिति के माध्यम से शाहजहांपुर शोध संस्थान से अपना पंजीकरण करना कराना होगा. शोध संस्थान इन किसानों को शुद्ध बीज उपलब्ध कराएंगे और इन किसानों के जरिए सीडलिंग तैयार कर अन्य किसानों को दिए जाएंगे. बिना पंजीकरण के बीज बेचने वाले किसानों पर कार्यवाही होगी और उन्हें जेल तक जाना पड़ सकता है.
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