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लखीमपुर हिंसा मामला: क्रॉस केस में तीन आरोपियों की जमानत खारिज - सोशल मीडिया पर वायरल

लखीमपुर हिंसा मामले में तिकुनिया काण्ड में दर्ज क्रास केस में जिला जज की अदालत ने तीन आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है. अदालत 18 फरवरी को अगली सुनवाई करेगी.

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लखीमपुर हिंसा मामला

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Published : Feb 9, 2022, 10:26 PM IST

लखीमपुर-खीरी : तिकुनिया काण्ड में दर्ज क्रास केस में जिला जज की अदालत ने तीन आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है. जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने ईटीवी भारत को बताया कि अदालत ने दो भाजपा कार्यकर्ताओं और एक ड्राइवर की मौत के मुकदमे के तीन आरोपियों की जमानत अर्जी पर बुधवार को जिला जज मुकेश मिश्र की अदालत में सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया. जेल में बंद आरोपी गुरविन्दर सिंह, गुरप्रीत सिंह और विचित्र सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई हैं.

जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि एक फरवरी को जिला जज की अदालत में गुरविंदर, विचित्र और गुरप्रीत की जमानत अर्जी दाखिल की गयी थी. इसी मामले के एक आरोपी कमलजीत सिंह की जमानत अर्जी पर 15 फरवरी को सुनवाई होनी है.

तिकुनिया में तीन अक्टूबर 2021 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की थार जीप आंदोलन कर रहे किसानों पर चढ़ाने के बाद हुए बवाल में चार किसान, एक पत्रकार, एक ड्राइवर समेत दो भाजपा कार्यकर्ता मारे गए थे. ड्राइवर और भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत का मुकदमा भाजपा सभासद सुमित जायसवाल ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराया था.

इस हिंसा की तमाम वीडियो फुटेज और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थीं. हिंसा की जांच के लिए यूपी सरकार ने एसआईटी गठित की थी. एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में विवेचना करते हुए इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था लेकिन बाद में एसआईटी ने 21 जनवरी को मामले में आरोपपत्र केवल चार अरोपियों गुरविन्दर सिंह, गुरप्रीत सिंह, कमलजीत सिंह और विचित्र सिंह के खिलाफ ही दाखिल किया था और तीन आरोपियों रंजीत सिंह, औतार सिंह और कंवलजीत सिंह को क्लीनचिट देते हुए उनकी रिहाई की अर्जी भी दाखिल की थी.

इसी मामले में जिला जेल में बंद आरोपी गुरविन्दर सिंह, गुरप्रीत सिंह और विचित्र सिंह ने एक फरवरी को अपनी जमानत अर्जी जिला जज की अदालत में दाखिल कराई थी. जिला जज ने तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए नौ फरवरी की तारीख मुकर्रर करते हुए मामले की चार्जशीट और अन्य दस्तावेज तलब किये थे.

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जिला जज मुकेश मिश्रा के सामने तीनों जमानत अर्जी पेश हुई. अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद कुमार त्रिपाठी ने अदालत के सामने आरोपियों के अपराध और उससे जुड़े सबूतों को विस्तार से रखा, जबकि आरोपियों के वकीलों ने आरोपियों को निर्दोष साबित करने के लिए तमाम दलीलें अदालत के सामने रखीं. जिला जज मुकेश मिश्रा ने सभी की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों पर लगाये गए गम्भीर अपराधों की वजह से तीनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी.


तिकुनिया हिंसा मामले में थार चढ़ाकर चार किसानों और एक पत्रकार की हत्या में मुख्य आरोपी गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्र समेत सभी 14 आरोपियों का ट्रायल कोर्ट में शुरू हो गया है. जिला जज की अदालत में मंगलवार को सुनवाई कोरोना प्रोटोकाल के चलते टल गई. अगली तिथि अदालत ने 18 फरवरी को लगाई है.

जिला जज की अदालत केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों के खिलाफ 3 जनवरी को चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. इस मुकदमे की सुनवाई मंगलवार को जिला जज की अदालत में होनी थी लेकिन कोविड के चलते अदालतों में कामकाज नहीं हो रहा इसलिए इस मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी. अदालत ने अगली सुनवाई 18 फरवरी को मुकर्रर की है. जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि आरोपियों ने जिला जज की कोर्ट में पैरवी के लिए अभी अपने अधिवक्ता नियुक्त नहीं किए हैं. अदालत 18 फरवरी को अगली सुनवाई करेगी.

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