लखीमपुर-खीरी : तिकुनिया काण्ड में दर्ज क्रास केस में जिला जज की अदालत ने तीन आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है. जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने ईटीवी भारत को बताया कि अदालत ने दो भाजपा कार्यकर्ताओं और एक ड्राइवर की मौत के मुकदमे के तीन आरोपियों की जमानत अर्जी पर बुधवार को जिला जज मुकेश मिश्र की अदालत में सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया. जेल में बंद आरोपी गुरविन्दर सिंह, गुरप्रीत सिंह और विचित्र सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई हैं.
जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि एक फरवरी को जिला जज की अदालत में गुरविंदर, विचित्र और गुरप्रीत की जमानत अर्जी दाखिल की गयी थी. इसी मामले के एक आरोपी कमलजीत सिंह की जमानत अर्जी पर 15 फरवरी को सुनवाई होनी है.
तिकुनिया में तीन अक्टूबर 2021 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की थार जीप आंदोलन कर रहे किसानों पर चढ़ाने के बाद हुए बवाल में चार किसान, एक पत्रकार, एक ड्राइवर समेत दो भाजपा कार्यकर्ता मारे गए थे. ड्राइवर और भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत का मुकदमा भाजपा सभासद सुमित जायसवाल ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराया था.
इस हिंसा की तमाम वीडियो फुटेज और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थीं. हिंसा की जांच के लिए यूपी सरकार ने एसआईटी गठित की थी. एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में विवेचना करते हुए इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था लेकिन बाद में एसआईटी ने 21 जनवरी को मामले में आरोपपत्र केवल चार अरोपियों गुरविन्दर सिंह, गुरप्रीत सिंह, कमलजीत सिंह और विचित्र सिंह के खिलाफ ही दाखिल किया था और तीन आरोपियों रंजीत सिंह, औतार सिंह और कंवलजीत सिंह को क्लीनचिट देते हुए उनकी रिहाई की अर्जी भी दाखिल की थी.
इसी मामले में जिला जेल में बंद आरोपी गुरविन्दर सिंह, गुरप्रीत सिंह और विचित्र सिंह ने एक फरवरी को अपनी जमानत अर्जी जिला जज की अदालत में दाखिल कराई थी. जिला जज ने तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए नौ फरवरी की तारीख मुकर्रर करते हुए मामले की चार्जशीट और अन्य दस्तावेज तलब किये थे.
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