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लखीमपुर खीरी हिंसा: मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की क्राइम हिस्ट्री तलब, जमानत पर सुनवाई अब 28 अक्टूबर को

लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड में सीजेएम अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद गुरुवार को मुख्य आरोपी के रूप में नामजद आशीष मिश्र मोनू ने जिला जज मुकेश मिश्र की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र अपने वकील के जरिए पेश किया. जिला जज मुकेश मिश्र ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 28 अक्तूबर की तिथि मुकर्रर की है. साथ ही जिला जज की अदालत ने आशीष मिश्रा का पूरा आपराधिक रिकॉर्ड भी तलब किया है.

मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की क्राइम हिस्ट्री तलबमुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की क्राइम हिस्ट्री तलब
मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की क्राइम हिस्ट्री तलब

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Published : Oct 22, 2021, 10:20 AM IST

लखीमपुर खीरी: तिकुनिया में किसानों पर तीन अक्टूबर को थार जीप चढ़ाने के आरोप में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की क्राइम हिस्ट्री अब जिला जज ने तलब की है. गुरुवार को जिला जज की अदालत में बचाव पक्ष ने आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी डाली थी. इस पर जिला जज ने सुनवाई करते हुए 28 अक्टूबर को अगली तिथि मुकर्रर की है.

जिला जज मुकेश मिश्रा की अदालत में बचाव पक्ष के वकील अवधेश सिंह ने तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पेश की. इस पर अदालत में दोनों पक्षों के बीच में सुनवाई हुई. जिला जज ने 28 तारीख अगली सुनवाई के लिए तय की है. साथ ही जिला जज ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा का आपराधिक रिकॉर्ड केस डायरी और आख्या तिकुनिया कोतवाली से तलब की है.

जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि तीन अक्टूबर को तिकुनिया में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी उनके वकीलों ने जिला जज की अदालत में पेश की. जिस पर अगली सुनवाई की तिथि अदालत ने 28 अक्टूबर को लगाई है. जिला जज की अदालत ने आशीष मिश्रा का पूरा आपराधिक रिकॉर्ड भी तलब किया है. इसके साथ केस डायरी और पुलिस की आख्या भी तिकुनिया कोतवाली से मंगाई है.

अदालत में अर्जी दी है. इस अर्जी पर अब 22 अक्टूबर यानी कि आज सुनवाई होगी. वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी यादव ने बताया कि तिकुनिया कांड में किसानों की मौत के मामले में आरोपी अंकित दास, आशीष मिश्रा, शेखर भारती और लतीफ जेल में है.

तिकुनिया कांड की जांच कर रही विशेष जांच टीम ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उसके दोस्त अंकित दास, लतीफ उर्फ काले और शेखर भारती को रिमांड पर लेकर फिर से पूछताछ करने का आग्रह किया है.

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गुरुवार को सीजेएम चिंताराम की अदालत ने थार काण्ड के आरोपी सभासद सुमित जायसवाल, सत्यम त्रिपाठी, नंदन बिष्ट और शिशुपाल की रिमांड 22 अक्टूबर सुबह 10 बजे से 25 अक्टूबर सुबह 10 बजे तक तीन दिन की मंजूर कर ली थी. जांच समिति और क्राइम ब्रान्च आज सुमित और साथियों को रिमांड पर लेगी. उधर अदालत में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा मोनू, अंकित, शेखर भारती और और लतीफ की पुलिस रिमांड फिर से सीजेएम अदालत से मांगी है. जिसपर आज सुनवाई है.

माना जा रहा कि क्राइम ब्रांच और विशेष जांच समिति अब सुमित जायसवाल और उसके साथियों और मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, अंकित दास, लतीफ और शेखर भारती से आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करेगी.

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