लखीमपुर खीरी: तिकुनिया में किसानों पर तीन अक्टूबर को थार जीप चढ़ाने के आरोप में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की क्राइम हिस्ट्री अब जिला जज ने तलब की है. गुरुवार को जिला जज की अदालत में बचाव पक्ष ने आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी डाली थी. इस पर जिला जज ने सुनवाई करते हुए 28 अक्टूबर को अगली तिथि मुकर्रर की है.
जिला जज मुकेश मिश्रा की अदालत में बचाव पक्ष के वकील अवधेश सिंह ने तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पेश की. इस पर अदालत में दोनों पक्षों के बीच में सुनवाई हुई. जिला जज ने 28 तारीख अगली सुनवाई के लिए तय की है. साथ ही जिला जज ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा का आपराधिक रिकॉर्ड केस डायरी और आख्या तिकुनिया कोतवाली से तलब की है.
जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि तीन अक्टूबर को तिकुनिया में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी उनके वकीलों ने जिला जज की अदालत में पेश की. जिस पर अगली सुनवाई की तिथि अदालत ने 28 अक्टूबर को लगाई है. जिला जज की अदालत ने आशीष मिश्रा का पूरा आपराधिक रिकॉर्ड भी तलब किया है. इसके साथ केस डायरी और पुलिस की आख्या भी तिकुनिया कोतवाली से मंगाई है.
अदालत में अर्जी दी है. इस अर्जी पर अब 22 अक्टूबर यानी कि आज सुनवाई होगी. वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी यादव ने बताया कि तिकुनिया कांड में किसानों की मौत के मामले में आरोपी अंकित दास, आशीष मिश्रा, शेखर भारती और लतीफ जेल में है.