कुशीनगर: सिंचाई विभाग की जमीन पर तीन दशकों से संचालित निजी स्कूल को हाईकोर्ट ने राहत दी है. सरकारी तनातनी के बीच सिंचाई विभाग के नाम पर दर्ज विद्यालय की भूमि को खाली कराने के नोटिस पर हाईकोर्ट ने स्थगन का आदेश जारी किया है. कोर्ट ने यह आदेश प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष द्वारा दिए गए आदेश को स्थगित करने के बाद दिया है.
गौरतलब है कि पडरौना क्षेत्र के बड़हरा गांव में सिंचाई विभाग की जमीन पर लगभग 30 सालों से सपा नेता का स्कूल संचालित (school on government land in kushinagar) है. सरकारी जमीन पर निजी स्कूल होने के लेकर पिछले काफी समय विवाद हो रहा है. जिसको लेकर सपा नेता नथनी प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि 1994 में तत्कालीन सरकार ने राजाज्ञा के तहत असेवित विकास खंडों में स्कूल स्थापित करने की योजना बनाई थी. जिस पर गठित एक कमेटी पर संस्था का चयन, भूखंड देने और भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपए उसे मान्यता देकर संचालित कराने का जिम्मा मिला था. उसी के तहत मुझे यह निष्प्रयोजय जमीन मिली थी. शासनादेश के क्रम में तत्कालीन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने नियम व प्रक्रियाओं के अनुसार उक्त जमीन श्रीमती बन्नी देवी उत्तर माध्यमिक विद्यालय के नाम से आवंटित किया था.