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अपहरण और रेप के आरोपी प्रिंसिपल 14 साल की जेल

के मामले में कोर्ट ने आरोपी प्रिंसिपल को सजा सुनाई. अदालत ने आरोपी को 14 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

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Published : Feb 2, 2021, 10:11 PM IST

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कुशीनगर:जिले में करीब छह साल पहले तरयासुजान थाना क्षेत्र की नाबालिग का अपहरण के बाद दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी प्रिंसिपल को सजा सुनाई. अदालत ने आरोपी को 14 वर्ष का सश्रम कारावास और 20 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है.

क्या था घटनाक्रम
4 मार्च 2015 को तरया सुजान थाना क्षेत्र में एक महिला ने थाने में लिखित तहरीर देकर बताया था कि "मेरी 15 वर्षीय लड़की 11वीं की विद्यार्थी थी, जो उक्त तिथि पर स्कूल से घर लौट कर नहीं आई. पीड़ित महिला को पता चला कि कालेज के प्रधानाचार्य ने ही छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया है. मामले में पुलिस ने मुअसं 237/2015, धारा 363, 366 और 376 एवं 3/4 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. मामले में छह साल तक न्यायालय की कार्रवाई के दौरान गवाहों और दलीले सुनने के बाद विशेष न्यायधीश अमित कुमार तिवारी ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए अर्थ दंड लगाया.

अर्थदंड अदा न करने पर और बढ़ेगी सजा
भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के आरोप में (उपरोक्त वर्णित अनुकल्पित दंड के आधार पर) 14 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया है. अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का कारवास और बढ़ जाएगा. आदेश में न्यायाधीश ने यह भी बताया कि अभियुक्त की सभी धाराएं साथ-साथ चलेंगी.

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