कुशीनगर: जिले के कसया में तैनात रहे अतुल्य कुमार पांडेय पर एसीबी (एन्टी करप्शन ब्यूरो) द्वारा जांच के बाद मुकदमा दर्ज कराया गया था. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी थानाध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई. आरोप लगाने वाले भाजपा विधायक ने कहा कि एसीबी ने जांच के बाद एफआईआर दर्ज कराई है तो कार्रवाई भी नियमानुसार होनी चाहिए. आरोपी थानाध्यक्ष वर्तमान में जिले के पटहेरवा थाने में थानाध्यक्ष हैं.
यह है मामला
कसया थाना में मुकदमा अपराध संख्या 253/2019 धारा 3/5 ए/8 गोवध निवारण, 11 पशु क्रूरता अधिनियम, अपढ़ संख्या 321/19 धारा 307 व 3/5ए/8 गोवध निवारण और 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था. स्थानीय विधायक ने इस मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष पर फर्जी सुपुर्दगीनामा बनाकर और घटना में प्रयुक्त वाहन बदलकर अपराधियों को छोड़ने का आरोप लगाया था. शासन स्तर पर हुई शिकायत के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने आरोपों की जांच की और कसया के आरोपी थाना प्रभारी अतुल्य कुमार पांडेय सहित 25 अन्य पर पूरे साक्ष्य के साथ धारा 406 और 120बी के तहत मुकदमा दर्ज कराया था.
इसे भी पढ़ें:साहब का 'अतुल्य' कारनामा, एसीबी ने कार्रवाई को यूं पहनाया जामा