कुशीनगर: अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट (Additional District Judge Fast Track Court) नम्बर दो के न्यायाधीश श्याममोहन जायसवाल ने करीब 6 साल पूर्व एक किशोर की हत्या के मामले में गांव के ही एक युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में दूसरे आरोपी का मुकदमा किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) में चल रहा है. कोर्ट ने आरोपी पर 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है.
अपर जिला जज फॉस्ट ट्रैक कोर्ट नम्बर दो के अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (Additional District Government Advocate) केके पाण्डेय के मुताबिक मृतक 16 वर्षीय अभिनंदन उर्फ चंदन के पिता मदन कुशवाहा निवासी छितौनी थाना हनुमानगंज ने पुलिस को तहरीर सौंपकर बताया कि 10 अक्तूबर 2016 को शाम करीब 6 बजे उनका बेटा अभिनंदन उर्फ चंदन दशहरा के दिन साइकिल लेकर घर से निकला था. पूछने पर बताया कि अभी आ रहा हूं.
दशहरा मेला के चलते रात को घर नहीं लौटा तो परेशान होकर परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की. दूसरे दिन सुबह 7 बजे उसकी लाश नरकहवा गांव के सामने फुलेना यादव के गन्ने की खेती में मिली. अज्ञात लोगों ने बेटे की धारदार हथियार से मार कर उसकी हत्या कर दी. लाश गन्ने की खेत में मौके पर पड़ी रही. मृतक के पिता के तहरीर पर पुलिस ने 11 अक्तूबर की सुबह 10 बजे अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्जकर जांच में जुट गई.
विवेचना के दौरान पुलिस को यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त किशोर की हत्या गांव के अभियुक्त मनमोहन उर्फ मोहन मद्धेशिया ने अपने साथी विशाल भारती के साथ मिलकर की थी. साजिश के तहत उसे फोन करके मोबाइल के एवज में बकाया दो हजार देने के लिए बुलाया था. दोनों ने मिलकर केला काटने वाले बखुआ से वार कर अभिनंदन की हत्या कर दी. बाद में दोनों अभियुक्त फरार हो गये.